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दोहरी हत्या के सनसनीखेज प्रकरण में दो आरोपियों को दो बार आजीवन कारावास
सनसनीखेज (चिन्हित)प्रकरण मे हत्या करने वाले आरोपीगण को हुई
दो बार आजीवन कारावास की सजा
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 06/11/2025 माननीय न्यायालय श्री जंयत शर्मा बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, के द्वारा अपनी पत्नी एवं उसके प्रेमी की हत्या करने वाले आरोपीगण सुनील मालवीय एवं देवेन्द्र मालवीय को धारा 302/34 भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी सुनील मालवीय एवं देवेन्द्र मालवीय को धारा 302/34 (दो काउन्ट) भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1,000-1,000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी सुनील मालवीय 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 18.07.2022 रात को करीब 08:00 बजे के लगभग फरियादी ने बताया कि मैं अपने मकान नं 13/25 फेस 5 कैलाश नगर सेमरा अशोका गार्डन अपने घर की छत पर खडा था हल्की बारिश हो रही थी तभी कमल आटा चक्की की तरफ से एक मोटर साईकिल पर एक आदमी और एक औरत तथा उसके साथ करीब पाच साल की बच्ची आ रहे थे, उनके पीछे-पीछे तीन आदमी पैदल चिलाचोट करते हुये आ रहे थे। जिनमे से एक आदमी हाथ मे छूरी लिये था दो लोगो के हाथ मे फावडे वाले डण्डे लिये थे और चिल्ला रहे थे कि पकडो-पकडो, मकान नं 13/25 के सामने कैलाश नगर के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाईकिल धीमी होने पर तीनों एक राय होकर मोटरसाईकिल व महिला से झूमाझपटी करने लगे जिससे मोटर साईकिल वाले का संतुलन बिगड जाने से महिला बच्ची सहित गिर गई उनके गिरते ही छुरी वाले लडके ने छूरी से दोनो महिला एवं पुरूष को जान से मारने की नियत से ताबड तोड छूरी मारना शुरू कर दिया तथा उसके दोनो साथियों ने फावडे के डण्डे से उनके साथ मारपीट की। फरियादी ने बताया कि मैं जल्दी से नीचे उतरकर आया तब तक पडोसी और अन्य लोग भी आ गये। महिला एवं पुरूष बुरी तरह से घायल होकर सडक पर पडे थे। मारने के बाद तीनों आरोपीगण वहा से कमल आटा चक्की की तरफ से भागने लगे जिसमें से छूरी मारने वाले लडके को मैने तथा अन्य लोगो ने पकड लिया। बाकी दो लडके फावडे के डण्डे वही फैंक कर भाग गये मैंने जिस लडके को पकडा पुछताछ मे उसने अपना नाम सुनील मालवीय निवासी विदिशा का रहने वाला बताया तथा वहा से भाग गये साथियों के नाम देवेन्द्र मालवीय निवासी बैरसिया एवं रोहित निवासी विदिशा का रहने वाला बताया। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा अपराध क्रमांक 523/2022 धारा 302/34 भादवि एवं धारा 25 (1-बी)बी आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपीगण को (दो काउंट) आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


