MPNEWSCAST कटनी
यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके।
दस्तावेज़ केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ERO) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज़ माँगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएँगे, अतः नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें।


