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Home मध्यप्रदेश रायसेन

नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने के वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

by Manish Gautam Chiefeditor
September 25, 2025
in रायसेन
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नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने के वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

न्यायालय – अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी अरूण आत्मज भोगीराम शिल्पकार, आयु 19 वर्ष, निवासी ग्राम गुलगांव थाना सांची, जिला रायसेन (म.प्र.) को भादसं. की धारा 87 बीएनएस में 05 वर्ष, धारा 65(1) बीएनएस में 20 वर्ष एवं पाक्सो एक्ट की धारा- 5 एल सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक/ अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 07.09.2024 को लगभग 12:00 बजे अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना सांची में इस आशय की गुमशुदगी दर्ज करायी कि उसके दो लड़के व एक लड़की है। दिनांक 06-07.09.2024 की रात्रि 12:30 बजे वह और उसकी सास घर पर तीज की पूजा कर रहे थे। उसके दोनों लड़के नीचे थे और अभियोक्त्री उम्र 14 वर्ष 03 3 माह घर की छत पर थी, उसने अभियोक्त्री को पूजा के लिये नीचे बुलाया, किन्तु जब वह 15 मिनट तक नीचे नहीं आयी तो फिर उसे छत पर जाकर देखा तो नहीं मिली उसकी आस-पड़ोस में तलाश की तो औरतों ने बताया कि अभियोक्त्री स्तूफप रोड तरफ गयी है। इस पर उसने 100 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को बुलाया और उनके साथ जाकर सीसीटीव्ही् फुटेज चैक की, तो यह पता चला कि अभियोक्त्री रात्रि के 01:00 बजे किसी लड़के के साथ बस में बैठकर चली गयी है। उसकी अवयस्क लड़की को कोई अज्ञात व्य्क्ति बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। उसे राजकुमार अहिरवार निवासी ग्राम मरमटा पर शक है। अभियोक्त्री की उक्त देहाती नालसी पर से पुलिस थाना सांची द्वारा अपराध कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।
अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल पर जाकर नक्शाामौका, विडियोग्राफी पंचनामा बनाया। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री का डीएनए परीक्षण कराया गया जिसमें सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त् हुई। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्‍य एवं दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य‍ विश्वषनीय पायी जाने के आधार पर, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने के आधार पर यह प्रमाणित माना की अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया है। उक्त के आधार पर मान. न्या‍या. द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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