मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में वर्ष 2025 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शुक्रवार 13 सितम्बर को आयोजन किया जा रहा है।
इसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम विवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, भू-अर्जन मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले एवं अन्य सिविल मामलों का आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में कुल 26 खण्डपीठों का गठन किया गया है, इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालयों में भी लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से लगभग 2805 प्रकरणों को आपसी समझौते से निराकरण हेतु रखा गया है, साथ ही समस्त बैंक रिकवरी केस, फायनेंस रिकवरी केस, विद्युत बिल, वाटर बिल, दूरभाष बिल से संबंधित लगभग 7500 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी आपसी समझौते के लिये रेफर किया गया है।
सुमित शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि जिन लोगो के मामले न्यायालय में चल रहे हैं, वे संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण करवा सकते है। साथ ही छोटे-मोटे आपसी विवाद वाले मामले एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण जो न्यायालय तक अभी नहीं पहुंच पाये है, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित विभाग या न्यायालय में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करा कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।


