आगामी पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम आयुक्त श्री नीलेश दुबे द्वारा शनिवार 6 सितंबर को निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पशु वध ग्रह एवं चिकन, मांस मटन एवं मछली विक्रय की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल बंद रखने के निर्देश निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को दिए हैं।
आयुक्त के निर्देशों के पालन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के समस्त चिकन मटन व्यापारियों को सूचना पत्र जारी करते हुए शनिवार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी एवं पर्यूषण पर्व का अंतिम दिवस होनें के कारण नगर के चिकन मटन के प्रतिष्ठान और होटल बंद रखने के निर्देश प्रदान करते हुए आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 254 की उप धारा (1) में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।


