*पशुपालकों से वसूला गया करीब 50 हजार रुपए का जुर्माना*
*सड़कों में विचरण करते घुमन्तू पशुओं के मालिकों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त*
कटनी -।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में जिले भर में घुमंतु पशुओं के 48 पशुपालकों के विरूद्ध पुलिस थानों में अब तक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकार जिले में पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों से अब तक 49 हजार 175 रूपए का जुर्माना भी वसूला जा चुका है।
गौवंश को खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अन्यथा पशुपालक अपने गौवंश को घर पर बांध कर रखें, ताकि जनहानि और पशुहानि से बचा जा सके।
*पशुपालकों से अपील*
कलेक्टर श्री यादव ने पशु मालिकों और पशुपालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने गौवंश को बांध कर रखें। ताकि सड़कों पर विचरण करते गौवंश जनहानि व दुर्घटना का कारण न बनें, कई बार वाहनों की टक्कर से बेजुबान पशु भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और सड़क में दर्द से कराहते हैं और असहृय पीड़ा का सामना करते हैं। इसलिए मानवीय नजरिए से इन्हें घरों में बांध कर रखें ताकि ये बेजुबान पशु सड़कों में घायल न हो न और इन्हें कष्ट भी न हो।
नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री यादव द्वारा विगत 1 जुलाई को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के अनुक्रम में अब तक नगर निगम कटनी व जनपद पंचायत रीठी द्वारा पशुपालकों के विरुद्ध 3-3 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।इसी प्रकार नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ़ व जनपद पंचायत बडवारा द्वारा क्रमश :1-1 पशुपालक के विरुद्ध प्राथमिकी और जनपद पंचायत कटनी द्वारा दो पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। जबकि जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ द्वारा 20 पशुपालकों ,जनपद पंचायत बहोरीबंद द्वारा 8 पशुपालकों तथा जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा द्वारा 9 पशुपालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
आवारा पशुओं को संभावित दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर करीब साढ़े सात हजार से अधिक पशुओं को रेडियम बैंड पट्टी लगाई गई है। यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा अभी भी सतत् जारी है।
*टैग स्कैन कर की गई कार्यवाही*
सड़क में आवारा घूमते हुए गौवंश के कान मे लगे टैग को स्कैन कर पशुपालकों और मालिकों की पहचान कर एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
*आदेश का हुआ उल्लंघन*
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा बीते 1 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत घुमंतु पशुओं के मालिकों व पशुपालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानें की कार्यवाही की गई है।


