कटनी.कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने बाबली टोल आजाद चौक चन्द्रशेखर आजाद वार्ड निवासी राहुल सोनी पिता अशोक सोनी उम्र 32 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर श्री यादव ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। राहुल सोनी के विरूद्ध वर्ष 2016 से 2025 तक कुल 11 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें 10 प्रकरण कोतवाली थाना में एवं 1 प्रकरण माधवनगर थाने में दर्ज है। राहुल के विरूद्ध शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसों की मांग करना, गाली-गलौज करना, मारपीट करना, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करना, अवैध शस्त्र कब्जे में रखना, अवैध रूप से शराब विक्रय करना एव सट्टा खिलाने जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा राहुल के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी राहुल के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
राहुल की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने आदतन अपराधी राहुल सोनी को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।


