कटनी (9 जुलाई) – निगमायुक्त श्री नीलेश दुबे द्वारा नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत डिमांड शुल्क की राशि जमा नहीं करने वाले 8 पट्टेदारों को भेजे गए सूचना पत्र के पश्चात निर्धारित एक सप्ताह की अवधि समस्त आठों पट्टेदारों द्वारा अपनी-अपनी डिमांड शुल्क की राशि निगम कोष में जमा करते हुए अपनी अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है।
महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त श्री नीलेश दुबे नें नगर की सुचारू यातायात व्यवस्था सहित ट्रांसपोर्ट नगर विकास हेतु इन व्यवसाईयों के सहयोग की सराहना करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटित प्लाटों के ऐसे पट्टेदार जिनके द्वारा भवन अनुज्ञा अभी तक प्राप्त नहीं की गई है से भी शीघ्र निगम कार्यालय में अनुज्ञा हेतु आवेदन एवं डिमांड शुल्क जमा कर ट्रांसपोर्ट नगर से व्यवसाय प्रारंभ करने की बात कही है।
उल्लेखनीय है कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत 8 पट्टेदारों द्वारा गो-डाउन निर्माण हेतु ए.बी.पी.एस. पोर्टल में कंसलटेंट के माध्यम से ऑनलाइन भवन अनुज्ञा के आवेदन उपरांत निर्धारित डिमांड राशि जमा नहीं किये जाने पर निगमायुक्त श्री दुबे द्वारा मंगलवार को पत्र के माध्यम से 7 दिवस के अंदर निर्धारित डिमांड शुल्क जमा करने के निर्देश दिये जाकर विपरीत परिस्थितियों में लीज निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया था।


