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Home मध्यप्रदेश जबलपुर

डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग करने पर दो कर्मचारी हुए निलंबित

by Manish Gautam Chiefeditor
July 3, 2025
in जबलपुर
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*एसडीएम कटनी ने फर्म सेठ ट्रेडिंग कम्पनी को जारी फल सब्जी अढा़तिया की अनुज्ञप्ति को किया निलंबित*
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मनीष गौतम

डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग करने पर दो कर्मचारी हुए निलंबित
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रवाचक श्री मिलन सिंह वरकड़े सहा. ग्रेड 3 और श्री रमाशंकर मिश्रा सहा.ग्रेड 3 को डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश कहा गया कि श्री दीपक पटेल तत्कालीन तहसीलदार अधारताल (वर्तमान तहसीलदार कुण्डम) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कार्यकाल में पूर्व से निराकृत न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक/400/बी-121/2023-24 पक्षकार अनिल चदार पिता हुब्बीलाल चढ़ार में उनके डिजीटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्रमशः कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुंडम और सिहोरा नियत गया। साथ ही निलंबन अवधि में इन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

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