टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
इसके तहत 10 हजार से रूपए 1 लाख की स्वरोजगार परियोजनाएँ। पात्रता 18 से 55 वर्ष की आयु, आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (आउटस्टें डिंग) ऋण (टर्म लोन एण्ड वर्किंग कैपिटल लोन) पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जावेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। आवेदन प्रक्रिया आवेदक द्वारा samast.mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है। इन योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग रूम नम्बर 98 से सम्पर्क किया जा सकता है।


