रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय- मुख्यो न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपीगण – 1. शोएब खां पुत्र श्री माजिद खां, आयु 23 वर्ष, निवासी- सलामतपुर 2. हासिम खां पुत्र हबीब खां, आयु 22 वर्ष, निवासी – तालाब मोहल्ला रायसेन, थाना रायसेन जिला रायसेन म.प्र. को भादसं. की धारा 323 में छ:-छ: माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- आहत फैज अली को दिनांक 11.10.2020 को सायं लगभग 06:45 बजे अभियुक्त शोएब ने फोन कर इंडियन चौराहा पर आने के लिये कहा तो उसने कहा कि वह दुकान पर है और दुकान पर ही आ जाओ। इसके कुछ समय पश्चात् अभियुक्तगण आरक्षी केन्द्रक रायसेन जिला रायसेन म.प्र. अंतर्गत मंडी के सामने स्थित उसकी दुकान आये और उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये पाईप से मारने लगे, जिस कारण उसे बाएं कंधे, बांयीं हथेली व बांयें पैर में चोटें आई थी। मिनी श्रीवास्तव व शेरसिंह ने बीच बचाव किया था। उसका अभियुक्त गण के साथ घटना से दो माह पहले विवाद हुआ था और उसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट किया है। अभियुक्तगण ने जाते हुए कहा कि अगर अपने पिता को कुछ बताया और थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट किए जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपीगण को भादसं. की धारा 323 में दोषी पाते हुए 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0