MPNEWSCAST मनीष गौतम
एडीपीओ श्रीमती नीरज भार्गव, भोपाल ने बताया कि दिनांक 27/05/2025 माननीय न्यायालय श्री राहुल सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय के द्वारा आरोपीगण देवेन्द्र स्वरूप भटनागर एवं अवधेश सिंह सिसौदिया को धारा 420 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये आरोपीगण देवेन्द स्वरूप भटनागर एवं अवधेश सिंह सिसौदिया को धारा 420 सहपठित धारा 34 भादवि में 03-03 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीरज भार्गव द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 09 जून 2012 को पुलिस थाना बागसेविनया मे एक लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि फरियादी प्रेम सिंह एवं आर. के. गोयल ने अभियुक्त अवधेश सिंह सिसौदिया एवं देवेन्द्र स्वरूप भटनागर ने गुलाबी नगर, हाउसिंग सोसायटी ,प्लॉट क्रं. 23 को उसे दिखाकर स्वयं को मालिक होना बताकर सात लाख रूपए नगद प्राप्त किए और रसीद देने के बाद प्लॉट नं. 22 आवंटित कर दिया। एक माह में रजिस्ट्री करना तय हुआ, परंतु अभियुक्त टालमटोल कर गायब हो गया। बाद में पता चला कि उक्त प्लॉट अभियुक्त अवधेश सिंह सिसौदिया का नहीं है। वहीं आर.के. गोयल ने अभियुक्त देवेन्द्र स्वरूप भटनागर के नहीं है। वहीं आर.के. गोयल ने अभियुक्त देवेन्द्र स्वरूप भटनागर के विरूद्ध एसडीओपी को शिकायती आवेदन दिया कि गुलाबी नगर गृहनिर्माण संस्था का प्लॉट क्रं. 22 साईज 996 वर्गफीट अभियुक्त ने उसे दिखलाया और स्वयं को का प्लॉट क्रं. 22 साईज 996 वर्गफीट अभियुक्त ने उसे दिखलाया और स्वयं को उसका मालिक होना बताया। सात लाख रूपए उससे प्राप्त किये और प्लॉट विक्रय करने का अनुबंध-पत्र कर लिया, परंतु रजिस्ट्री कराने के लिए टालमटोल करता रहा। बाद में पता चला कि अभियुक्त का उक्त सोसायटी में कोई प्लॉट नहीं है। वह कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना बागसेविनाया मे अप0 क्र0- 201/2013 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-420 सहपठित धारा 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्के, साक्ष्य एवं दस्तावेजों के सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण देवेन्द स्वरूप भटनागर एवं अवधेश सिंह सिसौदिया को धारा 420 सहपठित धारा 34 भादवि में 03-03 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।