MPNEWSCAST मनीष गौतम
भारतीय भोजन और मसालों की दुनिया भर में प्रसिद्धि है, लेकिन जब नकली उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड नाम पर बेचे जाने लगें, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। कटनी जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से नकली चिकन और मटन मसाले बेचे जा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों ने थाना माधव नगर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है
*घटना का विवरण*
बहुराष्ट्रीय कंपनी के एआई की ओर से थाना माधव नगर को सूचना मिली कि उनकी कंपनी के ट्रेडमार्क और पैकेजिंग की नकल कर नकली मसाले बेचे जा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। इस पर मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने आरोपी दिनेश शिवलानी (33 वर्ष) पिता अशोक निवासी खैबर लाइन थाना माधव नगर जिला कटनी को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से 120 नकली मसाले के पैकेट (चिकन और मटन मसाले) और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग ₹4,0000 है।
आवेदक धर्मेन्द्र सिंह निवासी टिकरिया टोला थाना कोतवाली सतना के द्वारा लिखित आवेदन नकली मसाला बेचने के संबंध में प्रस्तुत करने पर आवेदन की जाँच पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक दिनेश शिवलानी को दस्तयाब किया गया जिसकी मोटरसाइकिल के पीछे बन्धे कार्टून मे एवरेस्ट कम्पनी के 07 ग्राम के चिकन मसाला के पाँच पैकेट प्रत्येक पैकेट में 60 पाऊच एवं मटन मसाला के 07 ग्राम के आठ पैकेट प्रत्येक पैकेट मे 60 पाऊच रखे मिले, मसाला पैकेट मिलने पर मसाला के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर उक्त पैकेट नकली पाए गए अतः आरोपी के अवैध अधिपत्य से उक्त नकली मसालो के पैकेटो को जप्त किया गया। आरोपी दिनेश शिवलानी पिता अशोक शिवलानी उम्र 33 वर्ष निवासी खैबर लाईन थाना माधवनगर कटनी के द्वारा प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 348, 349, 272 बी.एन.एस 63 कापीराईट एक्ट का घटित करना पाया गया। आरोपी को विस्तृत पूछताछ हेतु थाना लाया गया। आरोपी के विरूध्द उपरोक्त धारा का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह यह माल जबलपुर के रहने वाले घमापुर निवासी विक्की उर्फ महेश जेठानी से खरीदता था पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाश की गई तो वह दस्तयाब नहीं हुआ है। आवेदक के द्वारा बताया गया कि किसी भी व्यक्ति व कंपनी को इस नाम व डिजाईन का उपयोग कर उत्पादों को बनाकर बेचने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और फिर भी यदि वह ऐसा करता है तो वह ट्रेडमार्क 1999 एवं कापीराईट एक्ट व बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध करता है। बावजूद उसके विक्रेता दिनेश सिवलानी पिता अशोक कुमार शिवलानी उम्र 33 वर्ष निवासी खैबर लाईन माधवनगर कटनी के द्वारा हमारे प्रसिद्ध उत्पाद एवरेस्ट ब्राण्ड के नाम का उपयोग कर नकली ट्रेडमार्क ब्राण्ड वाले उत्पादकों को बेचने व कब्जे में रखे हुये है। विक्रेता के द्वारा चिकिन मसाला व मटन मसाला को बिना तर्क और कापीराईट पंजीकरण प्रमाण पत्र के ही हूबहू एवरेस्ट ब्राण्ड के नाम से विक्रय पूरे माधवनगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है तथा उपभोक्ताओ को भ्रमित कर निम्न कोटि के घटिया मसाले का इस्तेमाल करने हेतु घटित उत्पादो का विक्रय कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बना हुआ है साथ ही आवेदक के ब्राण्ड की छवि को धूमिल कर रहा है प्रकरण में विवेचना अभी जारी है
*कानूनी कार्रवाई*
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 348, 349, 272 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
*पुलिस की सफलता*
पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में, एडिशनल पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे की टीम ने इस मामले में सफलता हासिल की।
*टीम की महत्वपूर्ण भूमिका*
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में उप निरीक्षक दिनेश करोसिया एएसआई संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक अजीत बागरी, आरक्षक मणि सिंह, राघवेंद्र सिंह, अनूप सिंह और उमाकांत तिवारी ने अहम भूमिका निभाई।
*पुलिस की अपील*
पुलिस ने जनता से अपील की है कि स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों को खरीदते समय एक बार असली और नकली की पहचान करना सुनिश्चित कर लेवे तत्पश्चात ही कोई सामान बाजार से खरीदें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाना माधव नगर या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके।