• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Tuesday, May 27, 2025
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी के संबंध में जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

by Manish Gautam Chiefeditor
May 24, 2025
in कटनी
0
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी के संबंध में जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
0
SHARES
82
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालीन कार्य प्रभावित होने के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

      अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिला पंचायत कटनी के परिसर में 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा स्थल, जुलूस, नारेबाजी आदि गतिविधियों हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। इसलिए यहां कोई भी राजनैतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई आंदोलनकारी परिसर में सभा, जुलूस, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उक्त परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि मे प्रतिबंधित किया गया है।

     जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार कोई भी राजनैतिक दल, यूनियन छात्र संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति को इस परिसर मे जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने के 03 दिवस पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त कर  सूचित करना होगा तथा ज्ञापन सौंपे जाने हेतु कलेक्टर परिसर के मुख्य द्वार (मेन गेट

नं. 1 एवं 2) पर 50 व्यक्ति, संगठन समूह होने पर मुख्य द्वार पर ही अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकेंगे। 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए कलेक्टर कार्यालय भवन पर अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकेगे।

     यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (7) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति, पक्ष या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जारी तिथि से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
वरमाला और शादी की आधी रस्म के बाद दुल्हन का शादी से इनकार! बोली- तुमसे नहीं कर सकती शादी, मैं किसी और की हूं पुलिस प्रोटेक्शन में बॉयफ्रेंड के साथ चली गई दुल्हन!

वरमाला और शादी की आधी रस्म के बाद दुल्हन का शादी से इनकार! बोली- तुमसे नहीं कर सकती शादी, मैं किसी और की हूं पुलिस प्रोटेक्शन में बॉयफ्रेंड के साथ चली गई दुल्हन!

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d