रिपोर्टर बबलू जायसवाल
शाजापुर। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी धीरेन्द्र पिता कन्हैयालाल निवासी ग्राम हरनाथपुरा पुलिस थाना सुठालिया जिला राजगढ को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5000/- रू अर्थदण्ड, भादवि की धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और1000- 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, फरियादी ने दिनांक 28/06/2023 को थाना मोहन बडोदिया पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कि, दिनांक 27/06/2023 को उसकी नाबालिक लडकी को कोई बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान नाबालिक लडकी को आरोपी धीरेन्द्र के कब्जे से जिला जैसलमेर से दस्तयाब किया गया। पीडिता द्वारा उसके कथनों में बताया गया कि आरोपी धीरेन्द्र राजपूत के कहने पर वह उसके साथ चली गई। आरोपी ने उसे मंगलसूत्र पहनाया व पत्नी की तरह रखते हुए पति पत्नि जैसे संबंध बनाकर बलात्कार किया। रिपोर्ट दर्ज उपरांत सम्पू्र्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर