कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने दफाई खलवारा बाजार कैमोर थाना निवासी मोहम्मद इबरार उर्फ इब्बू पिता मोहम्मद सलाम उम्र 26 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 1 से 16 तारीख को पुलिस थाना कैमोर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने 26 वर्षीय मोहम्मद इबरार उर्फ इब्बू के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। मोहम्मद इबरार के विरूद्ध जुआं खेलने और एससी एसटी एक्ट सहित कई अन्य अपराध जैसे डकैती एवं हत्या के मामले पंजीबद्ध है और विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित है। इसलिए आदतन अपराधी मोहम्मद इबरार के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए आगामी 3 माह तक हर माह पुलिस थाना कैमोर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।