MPNEWSCAST मनीष गौतम
कटनी जिला पंचायत के सीईओ एवं विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने विकासखंड बहोरीबंद की चार ग्राम पंचायतों में हैंडपंप खनन की आहरित राशि एवं सोलर लाइट की नियम विरुद्ध खरीदी के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 लाख 60 हजार रुपये की वसूली की कार्यवाही हेतु राशि का निर्धारण किया गया हैं।
*इन ग्राम पंचायतों पर हुई कार्यवाही*
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बहोरीबंद द्वारा ग्राम पंचायत कूड़न में अनियमित भुगतान और ग्राम पंचायत बड़खेरा भरदा, मोहतरा और पथराड़ी पिपरिया के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट की खरीदी और अनियमित व्यय की राशि वसूली करने हेतु प्रस्तावित किया गया था।
*ग्राम पंचायतों से होगी वसूली*
विकासखंड बहोरीबंद की जिन चार ग्राम पंचायतों द्वारा हैंडपंप खनन का अनियमित भुगतान और सोलर लाइट की खरीदी भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करने पर अनियमित व्यय वसूली की कार्रवाई के आदेश जिला पंचायत के सीईओ और विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत राशि वसूली के आदेश किए हैं। उनमें ग्राम पंचायत कूड़न के तत्कालीन सरपंच राजाराम कोल, सचिव रम्मूलाल विश्वकर्मा और उपयंत्री शैलेंद्र परिहार से हैंडपंप खनन का अनियमित भुगतान करने पर कुल 1 लाख 26 हजार रुपये में से बराबर बराबर राशि का निर्धारण किया गया है। चूंकि राजा राम कोल की मृत्यु हो चुकी है तो इस स्थिति में इस राशि की वसूली उनकी वारसानों/उतराधिकारियों से की जा सकती है
ग्राम पंचायत बरखेड़ा भरदा के तत्कालीन सरपंच दुर्गा बाई और सचिव प्रियंका मिश्रा से पांच नग सोलर लाइट के विरुद्ध 1 लाख 65 हजार रुपये में से बराबर-बराबर, ग्राम पंचायत मोहतरा के तत्कालीन सरपंच अभय कुमार एवं सचिव दालचंद झरिया से तीन नग सोलर लाइट खरीदी पर 99 हजार रूपये में से बराबर-बराबर राशि, ग्राम पंचायत पथराड़ी पिपरिया की तत्कालीन सरपंच किरण नायक और सचिव भागवती पटेल से दो नग सोलर लाइट खरीदी के विरुद्ध 70 हजार रूपये में से बराबर-बराबर वसूली की जाएगी।
इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ एवं विहित प्राधिकारी श्री गेमावत ने सर्व संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच और सचिवों को उपस्थित होकर उत्तर देने हेतु पर्याप्त अवसर दिया था। किंतु समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर वसूली की राशि का निर्धारण किया गया।
आदेश में इसका भी उल्लेख किया गया है की अनावेदकों द्वारा वसूली योग्य अधिरोपित राशि 15 दिवस की समय अवधि में निर्धारित मद ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा नहीं की जाती है तो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध कर वसूली कार्यवाही कर निर्धारित मद ग्राम पंचायत के बैंक के खाते में वसूली योग्य राशि जमा कराई जावे।