रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। नगर के चर्चित डेरा सच्चा सौदा जमीन खरीद फरोख्त फर्जीवाडा मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत का फैसला शुक्रवार शाम आ गया है, जिसमें अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए बीएनएस की धारा 482 के अंतर्गत सुशील गोयल, एकांत गोयल एवं दिव्यांश गोयल के प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है। अवगत हो कि विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में आरोपियों की अग्रिम जमानत को लेकर गुरुवार को बहस हुई और शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। मामले में अधिवक्ता संजय मिश्रा ने बताया कि नगर के चर्चित डेरा सच्चा सौदा जमीन फर्जीवाड़ा मामले में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय से अनुमति लेकर एफआईआर में चार नए आरोपी बनाए गए थे। जिसमें शहर के अधिवक्ता सुशील गोयल, उनके दोनों बेटे दिव्यांश और एकांश सहित आरपी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी बनाए गए अधिवक्ता सुशील गोयल सहित उनके बेटे फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। फरार आरोपियों द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। मामले में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता संतोष जैन के आवेदन पर जांच उपरांत न्यायालय से अनुमति लेकर आरोपियों के नाम बढ़ाए गए। माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपियों की अग्रिम जमानत आदेश निरस्त कर दिया हैं। अब पुलिस से हमारी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर ओमप्रकाश बरेठा की सच्चाई सामने लाई जा सके, जिससे पूरी स्थिति सामने स्पष्ट हो सकेगी। आरोपियों की गिरफ्तारी से ही ओमप्रकाश बरेठा की पहचान हो सकेगी। इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है।