*लेंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012* आवाज़ संस्था द्वारा किया गया | इस क्षमता वर्धन कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि ए एस पी संतोष डहरिया और अतिथि गण Dsp प्रभात शुक्ला जी
Adpo द्विवेदी जी
Dcpo मनीष तिवारी जी
Jjb सदस्य रामबिहारी गुप्ता जी
Cwc अध्यक्ष योगेश बघेल जी
Sjpu प्रभारी फरजाना परवीन
16 थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और ऊर्जा हेल्प डेस्क प्रभारी शामिल रहे |
Add.SP सर द्वारा अपने उद्बोधन मे बताया गया की महिला और बच्चों से सम्बंधित मामलों मे गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है |हमारे समाज मे बहुत सारी कुरीतियाँ है जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यापार, बच्चों के साथ जो लेंगिक शोषण हो रहा है उसपर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है |
DSP प्रभात कुमार शुक्ला जी द्वारा कहा गया कि पॉक्सो कानून मे अपराध दर्ज होने पर 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्यवाही कि जाए |
आवाज़ संस्था कि प्रोग्राम कोर्डिनेटर अनीता राजपाली जी द्वारा पॉक्सो कानून कि जानकारी दी गई|
पॉकसो अधिनियम का परिचय, अवधारणा, और उद्देश्य, सहायक व्यक्ति क्या, जिम्मेदारियां, पुलिस कि भूमिका को लेकर जानकारी दी गई|
जिला समन्वयक देवेंद्र जी द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 )कि जानकारी दी साथ ही आवाज़ संस्था की कल्पना द्विवेदी द्वारा रेस्क्यू प्रक्रिया व उससे सम्बंधित प्रारूप पर विस्तृत जानकारी दी |