कटनी (18 अप्रैल) – शासकीय प्राथमिक शाला हिनौती संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्लीमनाबाद के प्राथमिक शिक्षक श्री दशरथ लाल नागेश्वर द्वारा विगत 3 अप्रैल 2025 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद अशोक झारिया से अभद्र व्यवहार कर पदीय गरिमा को भंग करने तथा जातिगत रूप से अपमानित करने के उक्त कृत्य को लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1966 के तहत कार्यवाही की जाकरतत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्यवाही विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद के प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के अभिमत के आधार पर की है। निलंबन अवधि में श्री नागेश्वर का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकरी ढीमरखेड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्राथमिक शिक्षक श्री नागेश्वर द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पर माह जनवरी 2025 का वेतन नहीं दिए जाने तथा लिपिक द्वारा पांच हजार रूपये की मांग कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की गई थी। जिसपर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के अभिमत अनुसार पर जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता श्री नागेश्वर को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। किन्तु संबधित द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।
संकुल प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत जानकारी में प्रधानाध्यापक शा.प्रा.शाला हिनौती से प्राप्त उपस्थिति पत्रक में शिकायतकर्ता श्री दशरथ ताल नागेश्वर प्राथमिक शिक्षक 13 जनवरी 2025 तक लगातार अनुपस्थित होने के कारण संबधित का जनवरी 2025 का वेतन रोकने जाने की जानकारी दी गई। वेतन देयक तैयार हो जाने के कारण वेतन वृद्धि का भुगतान संभव नहीं होने तथा शिकायतकर्ता श्री नागेश्वर से किसी भी प्रकार की राशि की मांग नहीं किया जाने का उल्लेख किया गया है।