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अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दुकान आवंटन प्राधिकारी गुनौर रामनिवास चौधरी ने खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान बिलघाड़ी को जारी प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की है। साथ ही आगामी आदेश तक बिलघाड़ी दुकान से संलग्न कार्डधारियों को सुगमतापूर्वक राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गुनौर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान नचनौरा में संलग्न किया है। समिति को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ग्राम पंचायत बिलघाड़ी से ही निलंबित दुकान के हितग्राहियों को प्राथमिकता से खाद्यान्न वितरण कार्य प्रारम्भ कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर के गत 4 अप्रैल को गुनौर भ्रमण के दौरान उचित मूल्य दुकान बिलघाड़ी मौके पर बंद पाई गई थी। संयुक्त जांच दल द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अन्न उत्सव में शत-प्रतिशत राशन वितरण व ई-केवाईसी के निर्देश के बावजूद लापरवाही प्रमाणित पाई गई। समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हरद्वाही अशोक उपाध्याय एवं विक्रेता राकेश सिंह गुर्जर द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर दुकान न खोलकर राशन वितरण न करने से ग्राम पंचायत बिलघाड़ी के पात्र हितग्राहियोें को खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ा। उक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की धारा 11 एवं 18 का उल्लंघन तथा नियंत्रण आदेश की धारा 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने पर उक्त कार्यवाही की गई है।