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Home मध्यप्रदेश कटनी

प्रेम्स डेयरी अवमानक दही का निर्माण एवं विक्रय करने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की कार्यवाही

by Manish Gautam Chiefeditor
March 17, 2025
in कटनी
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अवमानक खाद्य पदार्थ खोवा का भंडारण एवं विक्रय करने पर प्रतिष्ठान संचालक पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित
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जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने अमानक, खाद्य पदार्थ दही का निर्माण कर विक्रय करने पर प्रेम्स डेयरी शेर चौक के संचालक प्रेम नारायण वर्मा पिता लल्लीलाल वर्मा निवासी नगीना मस्जिद को 15 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

      कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्यवाही का सिलसिला जारी है। जिसके तहत मिलावटी सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करनें वाले प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है।

यह है मामला

      खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओमप्रकाश साहू द्वारा विगत 24 जून 2023 को शेर चौक कटनी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान प्रेम्स डेयरी का निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान मे खाद्य सामग्री दूध, दही, खोवा, पनीर इत्यादि का विक्रय हेतु संग्रहण होना तथा अनावेदक के पास खाद्य पंजीयन नहीं होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान लूज दही एवं भैंस के दूध की गुणवत्ता पर संदेह होने पर प्रतिष्ठान संचालक एवं गवाहों की उपस्थिति में नियमानुसार पंचनामा की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सैंपल लिया जाकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु भेजा गया। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 25 अक्टूबर 2023 को जांच हेतु भेजे गए दही के नमूने को अवमानक बताया गया।

रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात प्रतिष्ठान संचालक को नमूने की जांच रिपोर्ट की प्रति  सहित नमूने के द्वितीय भाग को पुनः परीक्षण कराये जाने बाबत डाक पत्र से सूचित किया गया। अनावेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात अपने जवाब में नया व्यापार होने के कारण खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड एवं नियमों की जानकार का आभाव होनें तथा बचे हुए गाय एवं भैंस के दूध को मिक्स कर दही या पनीर की बनानें तथा किसी भी प्रकार का भंडार नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए जानकारी के अभाव में उक्त त्रुटि होने का लेख करते हुए भविष्य में ऐसी गलती की पुर्नावृत्ति नहीं होने का लेख किया गया।

      न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती साधना परस्ते द्वारा प्रकरण में सुनवाई उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं का उल्लंघन पाए जाने तथा लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दंडित होने के कारण मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के प्रावधानों उल्लंघन करने तथा दंड का भागी पाये जाने पर प्रेम्स डेयरी के संचालक प्रेमनारायण वर्मा  पिता श्री लल्लीलाल वर्मा निवासी नगीना मस्जिद के पास कटनी को 15 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

तीस दिवस में जमा करनी होगी अर्थदंड राशि

      उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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