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अवमानक खाद्य पदार्थ दूध, दही एवं का विक्रय करने पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की कार्यवाही

by Manish Gautam Chiefeditor
March 6, 2025
in कटनी
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अवमानक खाद्य पदार्थ दूध, दही एवं का विक्रय करने पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित
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जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही का सिलसिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर निरंतर जारी हैं। जिसके तहत अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी है।

            इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, खाद्य पदार्थ भैंस का दूध, दही और पनीर का विक्रय करने पर फर्म दूध डब्बा झिंझरी  के संचालक लेखराज चौधरी पिता मोहनलाल चौधरी निवासी बरगवां वंशस्वरूप वार्ड, कटनी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

ये है मामला

            खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवकी सोनवानी द्वारा विगत 26 अप्रैल 2023 को झिंझरी स्थित दूध डेयरी की दुकान दूध डब्बा के संचालक की उपस्थिति में निरीक्षण के दौरान मौके पर दूध, दही एवं पनीर वगैरह का संग्रह कर विक्रय करते हुए पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त व्यवसाय का एफ. एस.एस.ए.आई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पाया गया। इस दौरान प्रतिष्ठान संचालक प्रकाश सलूजा पिता स्वर्गीय राज सिंह सलूजा द्वारा बताया गया कि दुकान का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु संग्रहित दूध, दही एवं पनीर में मिलावट की आशंका होने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए गवाहों की उपस्थिति मंे पंचनामा तैयार किया जाकर दूध, दही एवं पनीर के नमूने लिये जाकर जांच हेतु सीलबंद लिफाफा भेजा गया।

मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के प्रावधानों उल्लंघन करने तथा दंड का भागी पाये जाने पर  न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती साधना परस्ते द्वारा अनावेदक दूध डिब्बा फर्म के संचालक लेखराज चौधरी पिता मोहनलाल चौधरी निवासी बरगवां को 30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे दौनो खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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