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तीन दिन विलंब से प्रमाण पत्र देने पर 4 पंचायत सचिवों के विरूद्ध 3 हजार रूपये की शास्ति आरोपित लोकसेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगा जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
March 3, 2025
in कटनी
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दो दिन विलंब से प्रमाण पत्र देने पर 7 पंचायत सचिवों के विरूद्ध 4 हजार रूपये की शास्ति आरोपित
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मध्यप्रदेश लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा से 3 दिन विलंब से जन्म प्रमाण पत्र देने पर 4 पंचायत सचिवों के विरूद्ध कुल मिलाकर 3 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

     ग्राम मुरवारी के आवेदक मनमोहन पटेल ने ग्राम पंचायत सचिव बशरूल हक मंसूरी को जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र का आवेदन 13 जनवरी को किया था। जिसका निराकरण 23 जनवरी को किया जाना था। लेकिन 27 जनवरी की स्थिति में आवेदन समय से बाह्य प्रदर्शित होकर लंबित था। इस मामले को स्वप्रेरणा से लेते हुए विलंब के लिए आवेदन के निराकरण के बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के समयावधि में सेवा प्रदाय करने में विलंब के लिए 750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

इसी प्रकार तीन अन्य मामलों में ग्राम घाना के सचिव शंकर लाल साहू पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक ग्राम घाना निवासी सुनील कुमार राजभर तथा दिलीप कुमार राजभर के तीन जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निराकरण 23 जनवरी को समय बाह्य प्रदर्शित होकर लंबित था। लेकिन 27 जनवरी की स्थिति में आवेदन समय से बाह्य प्रदर्शित होकर लंबित था। इस मामले को स्वप्रेरणा से लेते हुए विलंब के लिए आवेदन के निराकरण के बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के समय अवधि में सेवा प्रदाय करने में विलंब के लिए तीनों मामलों को मिलाकर 2250 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

उक्त शास्ति पदाभिहित अधिकारियों एवं ग्राम सचिव के आगामी वेतन से वसूली की जाकर आवेदकों को प्रतिकार के भुगतान के रूप में 750 रूपये के मान से अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रदान की जायेगी। संबंधित पदाभिहित अधिकारी और पंचायत सचिवों के विरूद्ध शास्ति का आदेश जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पवन कुमार अहिरवार द्वारा जारी किया गया है।

Manish Gautam Chiefeditor

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