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Home मध्यप्रदेश कटनी

अवमानक खाद्य पदार्थ दही, पनीर और खड़े मसाले का विक्रय करनें पर दो विक्रेताओं पर कुल 35 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित

by Manish Gautam Chiefeditor
February 7, 2025
in कटनी
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अवमानक खाद्य पदार्थ दही, पनीर और खड़े मसाले का विक्रय करनें पर दो विक्रेताओं पर कुल 35 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित
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खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई कार्यवाही

कटनी – कलेक्टर  दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लायसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, खाद्य पदार्थ दही एवं पनीर का विक्रय करनें के कारण अनावेदक सांई दूध डेयरी स्लीमनाबाद के संचालक राहुल ठाकुर पिता मौजी लाल ठाकुर को 15 हजार रूपये तथा माधवनगर कैरिन लाईन सिद्धार्थ ड्राई फ्रूट एवं खड़े मसाले के प्रोपराइटर सुनील दावडा पिता प्रकाशचंद दावडा को 20 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

*यह है मामला*

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवकी सोनवानी द्वारा विगत 29 जनवरी 2024 को मेल रोड स्लीमनाबाद तिराहा स्थित श्री साईं दूध डेयरी में निरीक्षण के दौरान मौके पर खोवा, दही एवं पनीर वगैरह विक्रय करते पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त व्यवसाय का एफ. एस.एस.ए.आई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पाया गया। गुणवत्ता पर संदेह होने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर खोवा, दही एवं पनीर के नमूने की नियमानुसार कार्यवाही की गई। कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा नमूना 9 फरवरी 2024 को प्रेषित कर नमूना अवमानक पाये जाने की सूचना दी गई। जिस पर नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने के संबंध मे सूचित किया गया। किंतु विक्रेता द्वारा इस संबंध मे कोई आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक और मानक अधिनियम 2006 की धाराओं का उल्लंघन पाए जाने तथा लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दंडित होने के कारण मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के प्रावधानों अनुसार साईं दूध डेयरी के संचालक राहुल ठाकुर पिता मौजी ठाकुर निवासी ग्राम छपरा थाना तहसील स्लीमनाबाद को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जबकि एक अन्य प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार दुबे द्वारा डायमंड स्कूल कैरन लाइन माधवनगर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान सिद्धार्थ ड्राई फ्रूट एवं खड़े मसाले के निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान मे खाद्य कारोबार के संचालन का आवश्यक पंजीयन होना नहीं पाया गया। मकान के तीन कमरों मे फसलों का भंडारण तथा पैकिंग किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 50 किलोग्राम जीरा, 30 किलोग्राम तेजपत्ता, 50 किलोग्राम छबीला, 10 किलोग्राम दाल चीनी सहित तीन बोरियों मे 3600 पाउच एवरेस्ट चिकन मसाला 8 ग्राम वाले पाउच पाए गए। मसालों की गुणवत्ता पर संदेह होने पर जीरा, तेजपत्ता एवं एवरेस्ट चिकन मसाला का नमूना नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर जांच हेतु लिया गया। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन द्वारा उक्त नमूने के अवमानक होने के प्रस्तुत प्रतिवेदन पर खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किए जा सकने के संबंध मे सूचित किया गया।

प्रकरण में खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जानें तथा उक्त उल्लंघन केवल जुर्माना से दंडनीय होने के कारण न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अनावेदक सुनील दावडा निवासी केरन लाईन माधव नगर कटनी प्रोपराइटर सिद्धार्थ ड्राई एवं खड़े मसाले को अवमानक खाद्य पदार्थ तेजपत्ता का संग्रहण एवं विक्रय किए जाने पर 10 हजार रुपये तथा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार का संचालन करते पाए जाने पर 10 हजार रूपये इस प्रकार कुल 20 हजार रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे दौनो खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Manish Gautam Chiefeditor

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