*31 मार्च तक बिना विलम्ब शुल्क के होगा लायसेंस का नवीनीकरण*
*अप्रैल माह से लगेगा विलम्ब शुल्क*
जबलपुर। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बाजार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि लायसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में गति लायें और जिनके द्वारा बिना लायसेंस के व्यापार किया जा रहा है, उनके विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करें। इस संबंध में उन्होंने बताया कि नगर निगम जबलपुर द्वारा लायसेंस नवीनीकरण की कार्यवाही दिनांक 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ किया गया है, नोडल अधिकारी लायसेंस ने बताया कि व्यापारियों की सुविधा के लिए सभी संभागों में ऐजेन्सी से नियुक्त 1-1 कर्मचारी तथा जार्ज टाउन स्कूल परिसर में लायसेंस नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 तक नवीनीकरण न होने की दशा में नगर निगम द्वारा अप्रैल माह से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। निगम सीमान्तर्गत संबंधित व्यापार का नगर निगम से लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा निगम प्रतिष्ठान में तालाबंदी चालानी कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम की अप्रिय कार्यवाही से बचें तथा निगम विकास में सहयोग प्रदान करें।