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शासन द्वारा सनसनीखेज (चिन्हित)प्रकरण मे नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले एवं वीडियो बनाकर वायरल करने पर आरोपीगण को हुई 20-20 वर्ष की सजा अभियोक्त्री को न्यायालय ने दिलाया 8 लाख रूपये का प्रतिकर

by Manish Gautam Chiefeditor
January 24, 2025
in भोपाल
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शासन द्वारा सनसनीखेज (चिन्हित)प्रकरण मे नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले एवं वीडियो बनाकर वायरल करने पर आरोपीगण को हुई 20-20 वर्ष की सजा अभियोक्त्री को न्यायालय ने दिलाया 8 लाख रूपये का प्रतिकर
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संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 24/01/2025 माननीय न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल विशेष न्याायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण फरहान व रिजवान को धारा 376(डी)(ए) 354-सी, 506 भादवि एवं धारा 5एल, जी/6 (बार-बार), 11/12 पॉक्सोी एक्ट एवं 66-ई, 67-बी आई टी एक्ट दोषसिद्ध पाते हुये आरोपीगण फरहान व रिजवान को धारा 376(डी)(ए) भादवि 5 एल, जी/6 (बार-बार) पॉक्सो एक्ट मे 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,00,000-3,00,000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 354-सी भादवि एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट) मे 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू एवं 67-बी आईटी एक्ट मे 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 66-ई आईटी एक्ट मे 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 50,000-50,000 रू अर्थदण्ड धारा 506 भादवि मे 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कोमिला किरतानी , श्रीमती ज्योति कुजूर एवं सुश्री दिव्या शुक्ला द्वारा पैरवी की गई है। निर्णय के समय उपस्थित पीड़िता की माँ एवम नानी ने न्यायपालिका पर अपना विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हमे जो न्याय प्राप्त हुआ है वो निश्चित ही न्याय की जीत है,,न्यायपालिका में आस्था एवम विश्वास की जीत है,, न्यायपालिका आज भी किसी पीड़ित को न्याय से वंचित नही करती,,
घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 14.10.2020 को अभियोक्त्री अपनी माता के साथ थाना अशोका गार्डन मे उपस्थित होकर एक टाईपशुदा आवेदन प्रस्तुत कर लिखित शिकायत की, उसकी 12 वर्षीय पुत्री पिछले एक साल से पबजी गेम आनलाईन खेलती थी, खेलने के दौरान उसकी बेटी की दोस्तीव बालक, फरहान व रिजवान नाम के लडकों से हुई थी। फरहान को उसकी बेटी का मोबाईल नंबर मिल गया था, जिस पर एक-दो बार फरहान ने अभियोक्त्री को व्हाटसएप पर मैसेज किये थे। दिनांक 03/09/2020 को जब वह अपने काम से गई थी। तब उसकी बेटी सुबह करीब 11 बजे गाडी मे पेट्रोल डलवाने गई थी तभी वहा पर आरोपी फरहान उसे मिला, फरहान उसकी बेटी के साथ आ गया और अपने साथ दोस्ते बालक एवं रिजवान को फोन करके बुला लिया। उसकी बेटी को धमकाकर तीनों लडकों ने एक साथ गलत काम एंव बलात्कार किया और वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दिनांक 05/10/2020 से 12/10/2020 को तीनों लडकों ने उसकी बेटी को गौतम नगर व चौकसे नगर में बालक के घर मे जे जाकर बलात्संरग कारित किया। दिनांक 14/10/2020 को उसे अपनी बेटी के कंधो पर हलके खरोंच के निशान दिखने पर उसने बेटी से पुछा तो बेटी ने अपनी माता को पूरी घटना बताई। पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा अपराध क्रमांक 694/20 धारा 376-डीए, 376(2)एन, 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना मे लिया गया, सम्पू्र्ण विवेचना उपरान्ते अभियोग पत्र माननीय न्यानयालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुऐ आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे व्यक्त किया कि अभियोक्त्री 12-13 वर्षीय बालिका है इस घटना से अभियोक्त्री मानसिक व शारीरिक रूप से प्रभावित हुई है तथा उसका लगातार उपचार चल रहा है उक्त घटना से अभियोक्त्री के जीवन पर विपरीत प्रभाव पडा है माननीय न्यायालय द्वारा अभियोक्त्रीि की पढाई एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये 8 लाख रूपये प्रतिकर की राशि दिलाई गई।

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Manish Gautam Chiefeditor

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