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गरीबों के हक का राशन चोरी करने वाले 2 राशन विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

by Manish Gautam Chiefeditor
January 11, 2025
in कटनी
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गरीबों के हक का राशन चोरी करने वाले 2 राशन विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज
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कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही

गरीबों के हक का राशन चोरी करने वाले 2 राशन विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

कटनी – जिले के ढीमरखेड़ा अनुभाग के तहत ग्राम पंचायत गोपालपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न में अनियमितताएं कर गरीबों के हक का राशन चोरी करने वाले दो राशन विक्रेताओं के विरुद्ध कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए ढीमरखेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार जाटव द्वारा दर्ज कराई गई है।

दर्ज की गई प्राथमिकी में उल्लेखित किया गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर दुकान कोड 4206027 की आकस्मिक जांच के दौरान दुकान की पीओएस मशीन में आनलाईन पोर्टल में प्रदर्शित स्टॉक गेंहू 609.04 क्विंटल, चावल 908.15 क्विंटल, नमक 11.11 क्विंटल, शक्कर 1.00 क्विंटल, मूंग 0.25 क्विंटल प्रदर्शित होना पाया गया। जबकि भौतिक सत्यापन किए जाने पर गेंहू 1.50 क्विंटल, चावल 1.00 क्विंटल, नमक 10.00 क्विंटल, शक्कर 0.64 क्विंटल एवं मूंग 0 का उपलब्ध स्टॉक पाया गया।

इस तरह सत्यापन के दौरान गेंहू की मात्रा 607.54 क्विंटल, चावल 907.15 क्विंटल, नमक 1.11 क्विंटल, शक्कर 0.36 क्विंटल एवं मूंग 0.25 क्विंटल कम पाई गई जिसका अनुमानित मूल्य 45 लाख 99 हजार 913 रुपए है। दुकान विक्रेता राकेश पाठक द्वारा उपरोक्त राशि का उपयोजन करने तथा खाद्यान्न सामग्री में जानबूझ कर अनियमितता करना पाया गया।

शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर के विक्रेता द्वारा विगत 6 माह में मार्च माह में 44प्रतिशत, अप्रैल में 47 फीसदी , मई में 38प्रतिशत ,जून में 32 फीसदी , जुलाई में 50 प्रतिशत एवं अगस्त माह में शून्य फीसदी राशन का वितरण कर उचित मूल्य दुकान का नियमित एवं पूर्ण वितरण नहीं किया। विक्रेता द्वारा भोपाल स्तर से वर्तमान माह के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर में प्राप्त खाद्यान्न आवंटन कम होना पाया गया। जिसके लिए वर्तमान विक्रेता राकेश पाठक को जिम्मेदार एवं जवाबदार पाए जाने पर प्रकरण की जांच कराई गई। जांच के समय शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर के विक्रेता राकेश पाठक को जांच समय बुलाया गया, परंतु उपरोक्त अनियमितता के संबंध में विक्रेता श्री पाठक द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त अनियमितता के लिए वर्तमान विक्रेता राकेश पाठक शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर को जिम्मेदार एवं जवाबदार पाए जाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10(3), 11(1), 11(3), 11(9) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के पर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर विक्रेता राकेश पाठक के विरूद्ध धारा 316 (5), 318 (4) भारतीय न्याय संहिता 2023 सहपठित धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ढीमरखेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

*अंतर्वेद राशन दुकान में अनाज की हेराफेरी*

शासकीय उचित मूल्य दुकान अंतर्वेद कोड नंबर 4206019 की आकस्मिक जांच पर पी ओ एस मशीन में ऑनलाइन पोर्टल में प्रदर्शित स्टाक गेहूं 819क्विंटल,चावल 1088 क्विंटल पाया गया। जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध स्टॉक में 150 क्विंटल गेहूं और 240 क्विंटल चावल ही मिला।इस प्रकार स्टाक से 669 क्विंटल गेहूं की मात्रा और 844क्विंटलचावल की मात्रा कम पाई गई।इस खाद्यान्न सामग्री का कुल मूल्य 45 लाख 33 हजार 660 रूपए है। इसके लिए दुकान के विक्रेता दामोदर लोधी निवासी कछार गांव छोटा द्वारा खाद्यान्न की हेराफेरी कर जानबूझकर अनियमितता करने पर पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) और 318(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7के तहत कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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