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Home मध्यप्रदेश कटनी

राशन दुकान संचालन में अनियमितता बरतने और खाद्य सामग्री को खुर्द-बुर्द करने पर 5 राशन विक्रेताओं के विरुद्ध हुई एफ.आई.आर

by Manish Gautam Chiefeditor
January 9, 2025
in कटनी
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पंचायत सचिव चतुरेश मिश्रा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश बगैर कार्य कराए आठ लाख से अधिक राशि के आहरण पर हुई कार्यवाही –
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राशन दुकान संचालन में अनियमितता बरतने और खाद्य सामग्री को खुर्द-बुर्द करने पर 5 राशन विक्रेताओं के विरुद्ध हुई एफ.आई.आर

विकासखंड ढीमरखेड़ा के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कछारगांव

छोटा, परसेल, खाम्हा, दशरमन ओर खम्हरिया बागरी के विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

कलेक्टर श्री यादव के निर्देश और सख्त रूख की वजय से हुई जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही

कटनी – जिले के विकासखंड ढीमरखेड़ा अंतर्गत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की पांच दुकानों क्रमशः कछारगांव छोटा, परसेल, ख़ाम्हा, दशरमन और खम्हरिया बागरी के विक्रेताओं द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता बरतने तथा कुल 93 लाख 83 हजार 903 रूपये मूल्य की खाद्यान्न सामग्री को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में पिछले दो दिनो में तीन विक्रेताओं के विरुद्ध पुलिस थाना उमरिया पान एवं दो विक्रेताओं के विरुद्ध ढीमरखेड़ा थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के सख्त रूख और कड़े निर्देश तथा सतत निगरानी के बाद आई सक्रियता से गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन दुकान के विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला जारी है।

इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री यादव के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारी ब्रजेश कुमार जाटव द्वारा पुलिस थाना उमरिया पान में तीन राशन दुकान एवं पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में दो राशन विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

*छोटा कछार गांव राशन दुकान में 21 लाख के खाद्यान्न की हेराफेरी*

विकासखंड ढीमरखेड़ा के थाना उमरियापान में दर्ज कराई गई तीन एफआईआर के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान छोटा कछार गांव कोड 4206024 के विक्रेता राजेश कुमार दहिया की दुकान के भंडारण केंद्र के निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के ऑनलाइन स्टॉक में गेंहू 324 क्विंटल, चावल 447 क्विंटल पाया गया। मौके पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के भंडारण केंद्र के निरीक्षण के दौरान दुकान में खाद्यान्न की उपलब्ध स्टॉक में गेंहू मात्रा 31क्विंटल,और चावल 23 क्विंटल पाया गया। जो गेहूं मात्रा 293 क्विंटल तथा चावल 424 क्विंटल स्टॉक से कम पाया गया। जिसका बाजार मूल्य 21 लाख 69 हजार 860 रुपए है। इस तरह शासकीय उचित मूल्य दुकान कछार गांव के विक्रेता राजेश दहिया द्वारा खाद्यान्न वितरण कार्य में अनियमितता बरतने ओर 21,69,860 रुपए के खाद्यान्न की हेरा-फेरी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के तहत उमरिया पान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

*परसेल राशन दुकान में करीब 15 लाख का अनाज खुर्द-बुर्द*

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में शासकीय उचित मूल्य दुकान परसेल दुकान कोड 4206021 के निरीक्षण के दौरान विक्रेता मोहम्मद आजम द्वारा पीओएस मशीन का ऑनलाइन स्टॉक का निरीक्षण के दौरान गेहूं 474 क्विंटल तथा चावल 412 क्विंटल पाया गया। मौके पर दुकान के भंडारण का सत्यापन करने पर गेहूं 154 क्विंटल तथा चावल 197 क्विंटल पाया गया। इस तरह कुल स्टॉक मात्रा से 320 क्विंटल गेहूं तथा 215 क्विंटल चावल स्टाक से कम पाया गया। जिसका बाजार मूल्य 15 लाख 28 हजार 850 रुपए है। उक्त मूल्य के खाद्य सामग्री की हेरा फेरी करने पर विक्रेता के विरुद्ध उमरियापान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

*खाम्हा दुकान में 22 लाख के अनाज की खुर्द-बुर्द*

इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान खाम्हा कोड 4206018 की पीओएस मशीन के ऑनलाइन स्टॉक के निरीक्षण के दौरान गेहूं 348 क्विंटल तथा चावल 514 क्विंटल, शक्कर 0.23 क्विंटल और मूंग की मात्रा 0.30 तथा नमक 6 क्विंटल पाया गया है। मौके पर दुकान के भंडारण भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं 75 क्विंटल तथा चावल 85.50 क्विंटल नमक 6 क्विंटल, शक्कर 0.23 क्विंटल और मूंग 0.30 क्विंटल पाया गया। जो स्टाक से कम मिला। इसका बाजार मूल्य 22 लाख 2 हजार 915 रुपए है। राशि की हेरा- फेरी करने पर राशन दुकान खाम्हा के विक्रेता जितेंद्र कुमार लोधी के विरुद्ध उमरियापान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

*दशरमन दुकान में 21 लाख रुपये का खाद्यान्न की हेरा फेरी*

इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान दशरमन कोड 4206025 की पीओएस मशीन के ऑनलाइन स्टॉक के निरीक्षण के दौरान गेहूं 559 क्विंटल तथा चावल 356.60 क्विंटल, नमक 17.17 क्विंटल एवं शक्कर 0.14 क्विंटल पाया गया। मौके पर दुकान के भंडारण भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं 69.50 क्विंटल तथा चावल 95.क्विंटल, नमक 17.17 क्विंटल, शक्कर 0.15 क्विंटल और मूंग 0.30 क्विंटल पाई गई । जो कि कुल स्टॉक मात्रा से गेहूं मात्रा 489.10 क्विंटल तथा चावल 261.60 क्विंटल कम पाया गया। जिसका बाजार मूल्य 21 लाख 9 हजार 574 रुपए है। उक्त राशि की हेरा- फेरी करने पर विक्रेता लल्लू राम तिवारी के विरुद्ध ढीमरखेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

*खमरिया बागरी की राशन दुकान में करीब 14 लाख के अनाज की मिली अनियमितता*

विक्रेता लल्लू राम तिवारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान खमरिया बागरी (4206032) की पीओएस मशीन का प्रदर्शित ऑनलाइन स्टॉक में गेंहू मात्रा 228.15 क्विंटल ,चावल मात्रा 264.55 क्विंटल, नमक 4.09 क्विंटल एवं शक्कर 0.35 क्विंटल पाया गया। जिसका मौके पर विक्रेता द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान के भंडारण केंद्र का निरीक्षण के दौरान जिसमें दुकान में खाद्यान्न के कुल उपलब्ध भौतिक स्टॉक से सत्यापन करने पर शेष स्टॉक में गेहूं मात्रा 10 क्विंटल, चावल 20.50 क्विंटल, नमक 4.09 क्विंटल एवं शक्कर 0.35 क्विंटल पाया गया। जो कि गेहूं मात्रा 218.15 क्विंटल स्टॉक से कम ,चावल मात्रा 244.05 क्विंटल स्टॉक से कम पाया गया। इस तरह विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण कार्य में अनियमितता सहित राशन वितरण कार्य में लापरवाही करते हुए बाजार मूल्य की कीमत 13 लाख 72 हजार 704 रूपये के मूल्य के खाद्यान्न की हेरा- फेरी करने पर विक्रेता लल्लू राम तिवारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत के लल्लू राम तिवारी के विरूध थाना ढीमरखेड़ा में प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

*कलेक्टर श्री यादव ने दिए आवश्यक निर्देश*

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश खाद्य, अधिकारियों को दिये हैं। उन्होने कहा थे साथ कि राशन दुकानें नियमित रुप से खुलें और पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण हर माह सुनिश्चित किया जाएं। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या गड़बड़ी करने वाले सेल्समैन एवं प्रबंधकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। राशन दुकानों में सेल्समैन मनमानी नहीं करें। खाद्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सतत् रुप से राशन दुकानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सेल्समैन द्वारा गड़बड़ी या अनियमितता करने पर उसके विरुद्ध पुलिस में भी प्रकरण दर्ज कराये। यदि एक सेल्समैन के पास दो या तीन दुकानों का प्रभार हो, तो प्रभार वाली दुकान और ग्राम पंचायत की दीवार पर सेल्समैन के आने के दिन, नाम, मोबाईल नम्बर, दुकान खुलने का समय और दिवस भी स्पष्ट रूप से अंकित कराये।

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