कटनी( 7 जनवरी ) – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान खम्हरिया बागरी के विक्रेता लल्लूराम तिवारी द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता बरतते हुए 13 लाख 72 हजार 704 रूपये मूल्य के खाद्यान्न सामग्री के खुर्द-बुर्द के आरोप में सोमवार 6 जनवरी को पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश और सतत निगरानी के बाद आई सक्रियता से गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन दुकान के विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री यादव के निर्देश के बाद सोमवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार जाटव ने ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में खम्हरिया बागरी राशन दुकान के विक्रेता लल्लूराम तिवारी पिता सब्बी लाल तिवारी निवासी ग्राम कछारगांव बडा ढीमरखेड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।
दर्ज कराई गई एफआईआर में उल्लेखित किया गया है, कि विक्रेता लल्लू राम तिवारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान खमरिया बागरी (4206032) की पीओएस मशीन का प्रदर्शित ऑनलाइन स्टॉक में गेंहूं मात्रा 228.15 क्विंटल चावल मात्रा 264.55 क्विंटल, नमक 4.09 क्विंटल एवं शक्कर 0.35 क्विंटल पाया गया। जिसका मौके पर विक्रेता द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान के भंडारण केंद्र का निरीक्षण के दौरान जिसमें दुकान में खाद्यान्न के कुल उपलब्ध भौतिक स्टॉक से सत्यापन करने पर शेष स्टॉक में गेहूं मात्रा 10 क्विंटल, चावल 20.50 क्विंटल नमक 4.09 क्विंटल एवं शक्कर 0.35 क्विंटल पाया गया जो कि गेहूं मात्रा 218.15 क्विंटल स्टॉक से कम ,चावल मात्रा 244.05 क्विंटल स्टॉक से कम पाया गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान खमरिया बागरी के विक्रेता के द्वारा लल्लू राम तिवारी द्वारा खाद्यान्न वितरण कार्य में अनियमितता सहित राशन वितरण कार्य में लापरवाही करते हुए बाजार मूल्य की कीमत 13 लाख 72 हजार 704 रूपये के मूल्य के खाद्यान की हेरा फेरी करना पाया गया जो अपराध धारा आवश्यक वस्तू अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अतर्गत घटित करना पाये जाने से लल्लू राम तिवारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण में सुनवाई के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान खम्हरिया बागरी के विक्रेता लल्लूराम तिवारी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का दण्डनीय अपराध कारित किये जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये जिसके पालन में 6 जनवरी को थाना ढीमरखेड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।