कटनी (2 जनवरी)- अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के फलस्वरुप, शासकीय योजनाओं में विपरीत प्रभाव पड़ने से हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति नगण्य होने पर जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने सख्त कार्रवाई करते हुए रीठी विकासखंड की ग्राम पंचायत घुड़हर,इमलाज के सचिव मनोज दुबे को निलंबित कर दिया है। जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन काल में श्री दुबे का मुख्यालय जनपद पंचायत रीठी नियत किया है, जिन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने लोक सेवकों को योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे निर्देश समय-समय पर दिए हैं।
प्रकरण इस प्रकार है
जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व प्रतिवेदन के अनुसार जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा निलंबित सचिव श्री मनोज दुबे को पांच कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए। जिनका श्री दुबे द्वारा कोई भी प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच खंड पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा कराए जाने पर श्री मनोज दुबे 45 दिनों से अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। श्री दुबे द्वारा शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छा चारिता, पदीय दायित्वों के विपरीत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई।
ऐसे हुआ निलंबन
सचिव श्री दुबे द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम तीन के तहत कदाचरण की श्रेणी के कृत्य किए जाने के फलस्वरुप जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम चार में वर्णित प्रावधानों के तहत रीठी विकासखंड की ग्राम पंचायत घुड़हर, इमलाज के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया।
जनपद सीईओ से वेतन भुगतान की ली जानकारी
जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने जनपद पंचायत रीठी के सीईओ को पत्र लिखकर श्री मनोज दुबे के 45 दिनों से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के फलस्वरुप निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के कारण माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2024 का मानदेय/वेतन भुगतान किए जाने की स्थिति में वेतन देयक की छाया प्रति उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया है।