रिपोर्टर प्रिया दुबे
जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर दीपक सक्सेना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् सम्पूर्ण जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने आदेश में उल्लेखित किया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुॅंचाया जाता है तो संबंधितों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए उन्होंने समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन करने, अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, सम्पूर्ण जबलपुर जिलें में दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये जिनसे किसी भी धर्म, वर्गो की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅंचे। ऐसा करते पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ्ज्ञ कार्यक्रम में आयोजक, आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध भी विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी, कोई भी व्यक्ति, संस्था, पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और नही सड़कों पर आने दें, घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही इन्हें रखा जाये, होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जाये। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, इसके उपरांत ही पेईग गेस्ट रखा जावे, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में यदि किरायेदार रखा जाता है, तो इसकी सूचना संबंधित थाने में लिखित रूप से प्रदाय किया जाना अनिवार्य है, जबलपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र, मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने या इनकी फारवर्डिंग, लाईक, ट्वीटर/एक्स, फेसबुक, व्हाटसएप इत्यादि सोशन मीडिया पर करने या इन पर कमेंट, लाईक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जावे एवं सोशल मीडिया के ग्रुपों पर विशेष निगाह रखी जायेगी। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संकहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।