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Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी पर की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

by Manish Gautam Chiefeditor
December 25, 2024
in कटनी
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कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी पर की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही
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ग्राम तिलमन निवासी राजू उर्फ गोलू को तीन माह तक प्रतिमाह दो दिवस देनी होगी थाना ढ़ीमरखेड़ा में उपस्थिति

कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने ग्राम तिलमन पुलिस थाना ढ़ीमरखेड़ा निवासी 30 वर्षीय राजू उर्फ गोलू पिता अमर सिंह ठाकुर के विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (क) के तहत कार्यवाही करते हुए राजू को आगामी तीन माह तक हर माह दो दिवस पुलिस थाना ढ़ीमरखेड़ा में उपस्थितति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है

कलेक्टर श्री यादव ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कटनी के राजू उर्फ गोलू के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर किया है। प्रतिवेदन में राजू के खिलाफ वर्ष 2015 से अब तक एक राय होकर जान से मारने की धमकी देने, अवैध रूप से घातक हथियार रखने, मादक पदार्थों की बिक्री करने, के 8 प्रकरण तथा एनडीपीसी एक्ट का एक प्रकरण प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी पंजीबद्ध अपराध विचाराधीन है। राजू की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगानें हेतु कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी किसी भी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। राजू का दोष सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन भविष्य में राजू द्वारा पुनः किसी अपराध अथवा अपराध के दुष्प्रेरण में संलग्न हो सकता है, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने राजू को तीन माह की अवधि तक के लिए प्रतिमाह की 1 एवं 15 तारीख को ढ़ीमरखेड़ा पुलिस थाना में हाजिरी देने का सर्शत आदेश जारी किया है।

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