रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम (प्रदेश टाइम्स)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा नावालिग पीड़ित बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अरविंद कतिया को भा.द.सं. की धारा 376(3),366,323, तथा 342 दोषी पाते हुए 376(3) भादवि. मे आजीवन कारावास व कुल 3200 रूपये जुर्माना तथा अपराध का दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी के पिता अशोक चिचलवार व माॅ मीराबाई चिचलवार को धारा 16/17 पाॅक्सो एक्ट एवं 368, 323, 342 भादवि मे दोषी पाते हुए, धारा 16/17 पाॅक्सो एक्ट मे आजीवन कारावास व कुल 3400-3400 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले मे पैरवी विशेष लोक अभियोजक चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम लखन भवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मई 2019 मेे पीड़ित बालिका के पिता द्वारा थाना पिपरिया मे इस आशय की रिपोर्ट लिखायी थी कि उसकी अवयस्क बालिका कही गुम हो गयी है। तथा उसे शक है कि भैरव आईस्क्रीम वाले के यहाॅ काम करने वाला अरविंद उसे वहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। पीड़ित बालिका के लगभग 08 माह बाद जनवरी 2020 मे दस्तयाब होने के बाद उसके द्वारा यह बताया गया कि उसे आरोपी अरविंद बहला फुसलाकर होशंगाबाद स्थित उसके घर मे ले गया था, तथा होशंगाबाद स्थित घर मे आरोपी अरविंद ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म का अपराध किया था, होशंगाबाद स्थित घर मे आरोपी अरविंद के माता पिता भी निवास करते थे, इसके बाद आरोपी पीड़ित बालिका को लेकर भोपाल चला गया था तथा भोपाल के नीलबड़ स्थित किराये के मकान मे आरोपी अरविंद ने उसे लगभग 06 माह तक रखा था, तथा वहाॅ भी उसके साथ दुष्कर्म किया था, भोपाल के मकान मे 06 माह रहने के पष्चात पुनः पीड़ित बालिका को उसके होशंगाबाद स्थित मकान मे लेकर आया था तथा उस मकान मे भी आरोपी अरविंद ने पीड़ित बालिका के साथ 01 माह की अवधि मे कई बार दुष्कर्म किया था। होशंगाबाद स्थित आरोपी अरविंद के मकान मे पीड़ित बालिका के साथ आरोपी अरविंद के माता पिता द्वारा मारपीट भी की गयी थी, पीड़ित बालिका किसी तरह भाग कर सेमरी हरचंद पहुची थी, जहाॅ पर उसे उसके रिष्तेदार मिले थे। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण करते हुए न्यायालय के समक्ष धारा 363,366,376 (2)एन, 342,323 भादवि. एवं 5/6 पाॅक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। पीड़ित बालिका की आयु 16 वर्ष से कम होने के कारण अभियोजन द्वारा मामले मे न्यायालय से निवेदन कर धारा 376(3) का आरोप अभियुक्त अरविंद पर तथा धारा 368 एवं धारा 16/17 पाॅक्सो एक्ट के आरोप उसके माता पिता पर विरचित करवाये थे, न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा तर्को के आधार पर आरोपीगण को विभिन्न धाराओ मे दण्डित करते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले मे पैरवी विशेष लोक अभियोजक चौधरी विक्रम सिंह द्वारा की गयी। उक्त जानकारी ए डी पी ओ दिनेश कुमार यादव मीडिया प्रभारी अभियोजन कार्यालय जिला नर्मदापुरम द्वारा प्रदान की गई।