कटनी।मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह संशोधित योजना 2022 योजनांतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन दिनांक 20 फरवरी 2025 को कार्यालय नगर निगम कटनी परिसर में किया जाएगा। जिसमें कन्या/विधवा (कल्याणी)/परित्यक्ता के विवाह संपन्न कराए जाएंगे।योजना प्रभारी नगर निगम कटनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विवाह के लिए हितग्राही नगर निगम कार्यालय के योजना शाखा से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 5 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा कर दें।योजनांतर्गत विवाह हेतु मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो इसके लिए आवेदन के साथ वर-वधु के आयु संबंधी दस्तावेज,दोनों की समग्र आईडी,साथ ही समग्र आईडी में आधार नंबर ईकेवाईसी,वधू का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता,वधू की तीन फोटो,राशन कार्ड,मोबाइल नंबर,जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ नगर निगम सीमा क्षेत्र का होना अनिवार्य है।महापौर प्रीति संजीव सूरी,निगमाध्यक्ष मनीष पाठक,आयुक्त नीलेश दुबे ने शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पात्र हितग्राही निर्धारित समयावधि में आवेदन जमा कर 20 फरवरी को होने जा रहे सामूहिक विवाह में शामिल होकर उक्त योजना का लाभ अवश्य लें।