कटनी (14 दिसंबर) शासकीय हाई स्कूल डोकरिया के प्राचार्य मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक अखिलेश्वर नाथ द्विवेदी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमरिया द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त करने पर 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने पर आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा श्री अखिलेश्वर नाथ द्विवेदी को सेवा से पदच्युत करने का आदेश जारी किया है।
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 7 अक्टूबर 2024 में अखिलेश्वर नाथ द्विवेदी, पिता सम्पत प्रसाद द्विवेदी. निवासी ग्राम चिल्हारी, थाना इंदवार, जिला उमरिया, को आपराधिक प्रकरण क्रमांक 255/2013 में धारा 420, 466, 467, 471 भा.दं.सं. के अपराध में सिद्धदोष पाये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक धारा में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उपरोक्त न्यायालयीन आदेश के क्रम आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 16 मई 1998 की कंडिका (क) अनुसार सेवारत शासकीय सेवकों के मामले में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित दीर्घ शारित अधिरोपित करते हुए श्री अखिलेश्वर नाथ द्विवेदी, को आदेश पारित दिनांक 07 अक्टूबर 2024 से सेवा से पदच्युत कर दिया है।