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कलेक्टर ने बरही में अवैध कॉलोनी के मामले मे 15 दिन के भीतर निर्माण हटानें जारी किया अंतिम सूचना पत्र 16 दिसंबर को कलेक्टर कोर्ट में पालन प्रतिवेदन जमा करनें किया निर्देशित

by Manish Gautam Chiefeditor
December 10, 2024
in कटनी
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कलेक्टर ने बरही में अवैध कॉलोनी के मामले मे 15 दिन के भीतर निर्माण हटानें जारी किया अंतिम सूचना पत्र  16 दिसंबर को कलेक्टर कोर्ट में पालन प्रतिवेदन जमा करनें किया निर्देशित
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कटनी -कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बरही तहसील के अवैध कालोनाईजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए निर्मित की गई अनाधिकृत कालोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए 15 दिवसों का समय प्रदान करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही 16 दिसंबर 2024 की शाम 4 बजे कलेक्टर न्यायालय मे पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

*ये है मामला*

कलेक्टर न्यायालय ने ग्राम बरही के पटवारी हल्का नंबर 10 के भूमि खसरा नंबर 1202/3/च रकवा 0.642 हेक्टेयर भूमि पर बिना कालोनाईजर लायसेंस एवं भूमि का डायवर्सन स्वीकृत किये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए भूमिस्वामी सुषमा ताम्रकार पिता विश्वनाथ ताम्रकार निवासी बरही द्वारा कृषि भूमि जो वर्ष 2021-2022 के अनुसार खसरा नंबर 1202/3/च का रकवा 0.642 हेक्टेयर मे से कुल 9 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है। इसके लिए कलेक्टर श्री यादव द्वारा इन्हे 16 अगस्त 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था।

लेकिन कलेक्टर न्यायालय में अभिभाषक के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब मे यह तर्क दिया गया कि पिता के कैंसर का इलाज करने हेतु पैसों की आवश्यकता होने के कारण भूमि का विक्रय किया गया है जिससे इस तथ्य का समाधान नहीं होता कि आपके द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को जो इन भू-खंडों पर आवासीय अथवा गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखते है को भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। इस मामले मे एस.डी.एम विजयराघवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विक्रय की गई भूमियों का उपयोग आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया जा रहा है। बिना कालोनाईजर लायसेंस प्राप्त किये यह कृत्य नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन है।

*15 दिन में हटाएं सभी चिन्हांकन एवं निर्माण*

कलेक्टर श्री यादव ने इस मामले मे कॉलोनाईजर द्वारा प्रस्तुत किये गए कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब को समाधान कारक नहीं पाया और निर्देशित किया है कि वे उल्लेखित खसरा नंबर में निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस के भीतर हटा दें। इस संबंध में कलेक्टर न्यायालय ने म0प्र0 नगर पालिका (कालोनी विकस) नियम 2021 के नियम 22 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलोनाईजर को अंतिम सूचना पत्र जारी कर 16 दिसंबर 2024 की शाम 4 बजे पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें के निर्देश जारी किए है।

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