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अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत की जुर्माने की कार्यवाही अमानक खाद्य पदार्थ दही का भंडारण एवं विक्रय करने पर खाद्य प्रतिष्ठान दूध डिब्बा के संचालक पर लगाया 20 हजार रुपये का अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
December 8, 2024
in कटनी
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अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत की जुर्माने की कार्यवाही  अमानक खाद्य पदार्थ दही का भंडारण एवं विक्रय करने पर खाद्य प्रतिष्ठान दूध डिब्बा के संचालक पर लगाया 20 हजार रुपये का अर्थदंड
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कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी रखा जाकर मिथ्याछाप खादय सामग्री मिलने पर प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही भी की जा रही है।

इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने अमानक खाद्य पदार्थ दही लूज का भंडारण एवं विक्रय करते पाए जानें पर मेसर्स दूध डिब्बा महावीर कालोनी कटनी के प्रोपराईटर रधु पाण्डेय पुत्र विष्वेश्वर दयाल पाण्डेय निवासी बरगवां पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों एवं प्रावधानों के तहत 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
जांच के दौरान पाया गया अमानक दही का विक्रय
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय कुमार गुप्ता के द्वारा 2 नवंबर 2021 को दोपहर में चौकी प्रभारी की मौखिक शिकायत पर संयुक्त पुलिस दल के साथ महावीर कालोनी कटनी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स दूध डिब्बा का औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबार करने हेतु निहित खाद्य पंजीयन संधारित किया जाना पाया गया। साक्षियों की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर मौके पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे-दूध, दही, पनीर, क्रीम आदि का विक्रय तथा विक्रय हेतु संग्रहण तथा प्रदर्शन होना पाया गया। इनमें से प्रतिष्ठान पर विक्रयार्थ संग्रहित लगभग 25 किलोग्राम दही, 20 किलोग्राम पनीर, 30 लीटर दूध तथा 06 किलोग्राम क्रीम आदि गन्दे खुले बर्तनों में रखा होना पाया गया जिनमें बड़ी संख्या में मक्खियां भिन-भिना रहीं थीं। निरीक्षण के दौरान दुकान में सभी जगह पुराना अनुपयोगी गंदा सामान भरा होना पाया गया। उपरोक्त खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने के कारण उनका नमूना जॉच हेतु लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी द्वारा जांच हेतु भेजे गए दही का नमूना मिथ्याछाप होना बताया गया। खाद्य कारोबारी द्वारा किया गया उक्त उल्लंघन दंडनीय एवं जुर्मानें की श्रेणी मे आने के कारण अनावेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा एवं सहपठित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रकरण झूठा एवं निराधार है तथा अनावेदक को अधिनियमों के तहत दोषी पाए जाने पर दंड का भागीदार पाया गया।
उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर साधना परस्ते द्वारा मेसर्स दूध डिब्बा महावीर कालोनी कटनी के प्रोपराईटर रधु पाण्डेय पुत्र विष्वेश्वर दयाल पाण्डेय निवासी बरगवां करे अमानक खाद्य पदार्थ दही का भंडारण एवं विक्रय किए जाने पर 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की

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