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Home मध्यप्रदेश कालापीपल

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध जिला दण्डाधिकारी ने धारा 163 के तहत जारी किया आदेश

by Manish Gautam Chiefeditor
December 6, 2024
in कालापीपल
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध  जिला दण्डाधिकारी ने धारा 163 के तहत जारी किया आदेश
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कालापीपल(बबलू जायसवाल)शाजापुर, 06 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा जिले में लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 (पूर्व धारा 144 द.प्र.स.)के तहत तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल साईट्स- व्हाट्सएप,फेसबुक,इंस्टाग्राम, ट्विटर(एक्स)एवं अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों,चित्रों,वीडियों एवं ऑडियों आदि जिससे आमजन की भावना को आहत व किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो ऐसे संदेशों,पोस्ट के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है।यह प्रतिबंध 06 दिसम्बर 2024 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 163 के तहत आदेश दिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करें और ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें। ग्रुप एडमिन व्हाटसएप,फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है,यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो वीडियों ग्रुप में शेयर करता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।सोशल मीडिया पर आए संदेश कई बार षड़यंत्र के तहत भेजे जाते हैं,अत:इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जाँच करने का प्रयास करें,किसी भी अफवाह,भ्रामक सूचनाओं तथा फेक न्यूज व धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी पोस्ट को लाईक, कमेंट्स एवं शेयर न करें।यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।

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