• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Friday, June 19, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश विदिशा

न्यायालय द्वारा रिष्वत लेने वाले नगर पालिका ऑडिटर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
December 2, 2024
in विदिशा
0
न्यायालय द्वारा रिष्वत लेने वाले नगर पालिका ऑडिटर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया।
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

विदिषा। माननीय विषेष न्यायालय श्रीमान् मनोज राठी प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष जिला विदिषा द्वारा रिष्वत लेने वाले नगर पालिका ऑडिटर बासौदा, ब्रजमोहर राठौर निवासी- गंजबासौदा जिला विदिषा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 7 एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 15000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण मंे पैरवी श्रीमती ज्योति गोयल विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई एवं समय-समय पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 07.11.2017 को आवेदक नरेष शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक विषेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में इस आषय का षिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह ठेकेदारी का कार्य करता है। उसके द्वारा नये बस स्टैण्ड बासौदा पर दुकान निर्माण का कार्य किया गया है, जो एच.के. कन्स्ट्रक्षंस से संबंधित है। जिसके मूल ठेकेदार नागेन्द्र त्रिवेदी और हिमांषु खत्री है। उसके पास इस कार्य को करने का अनुबंध है। इस कार्य की फाईल पास कर दी है, फाईल पास करने के एवज में ऑडिटर राठौर नगर पालिका बासौदा द्वारा 25000 रूपये की मांग की जा रही है। एक फाईल वार्ड क्रमांक 24 में बासौदा के सी.सी. रोड की है जो गिरीराज इंटरप्राईजेस के नाम से है। जिसका कार्य भी उसके द्वारा ही किया गया है। इस फाईल को भी पास करने के एवज में 7000 रूपये की मांग ऑडिटर राठौर द्वारा की जा रही है। आवेदक रिष्वत नहीं देना चाहता है बल्कि उसे रिष्वत लेते पकड़वाना चाहता है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक को आवेदक द्वारा प्रस्तुत षिकायत के सत्यापन हेतु निर्देषित कर कार्यालय में उपयोग होने वाला डिजिटल वाईस रिकॉर्डर संचालन की विधि समझाकर आवेदक को दिया गया तत्पष्चात आवेदक द्वारा बरेठ रोड बासौदा पर ऑडिटर राठौर से मिलकर अपनी फाईलों के संबंध में बातचीत की गई तो ऑडिटर राठौर द्वारा 35000 हजार रूपये की स्पष्ट मांग की गई। उक्त बातचीत को रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है जिसमें से 25000 रूपये उसने दिनांक 11.11.2017 को नगर पालिका ऑफिस में जाकर राठौर को दे दिये है। राषि 10000 रूपये देना शेष है। उक्त 35000 रूपये की मांग में नीटू भैया की बोरबेल की फाईल का काम भी शामिल है। उसकी बस स्टैण्ड में दुकान बनाने का कार्य कराने के 25000 रूपये देना बाकी है। पैसों की व्यवस्था नहीं होने से राठौर को देने को लिये अभी 15000 रूपये एवं रिकार्ड की गई बातचीत का रिकार्डर में रूपये की मांग की जाना स्पष्ट पाया गया तत्पष्चात लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई ट्रेपिंग की कार्यवाही में ऑडिटर ब्रजमोहन राठौर को रिष्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। विषेष लोक अभियेाजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
*दो मोटरसाइकिल और आभूषण चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश, पुलिस टीम ने बरामद की चार मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री*

*दो मोटरसाइकिल और आभूषण चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश, पुलिस टीम ने बरामद की चार मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री*

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d