कटनी। निगमायुक्त नीलेश दुबे ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये इसी प्रावधानांतर्गत प्रदत्त, वेष्ठित सामान्य नियंत्रण अधीक्षण, संशोधन एवं पुनर्ग्रहण करने की शक्तियों के अधीन पवन कुमार अहिरवार, उपायुक्त (वित्त) को निकाय के सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सभी विभाग प्रमुख, प्रभारी अधिकारी, उपयंत्री, आयुक्त स्टेनो को छोड़कर) के समस्त प्रकार के नियमानुसार अवकाश स्वीकृति करने हेतु आयुक्त के अधिकार प्रत्यायोजित किये है एवं उपरोक्त नियमों के अनुकम में ही सुधीर मिश्रा, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, को निगम की समस्त शाखाओं के कार्यों की सक्षम प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति उपरांत नियमानुसार भावपत्र / निविदा जारी करने, प्राप्त निविदाओं को खोलने, निविदा समिति उपरांत निविदा दरों की समक्ष स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार एल.ओ.ए./ कार्यादेश, अनुबंध निष्पादित करने हेतु आयुक्त के अधिकार प्रत्यायोजित किए है
उपरोक्तानुसार सौंपे गये दायित्वों का कार्य उक्त विभाग के संबंध में, समय-समय पर प्रसारित आदेशों/निर्देशों, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956, शासन के आदेशों/निर्देशों, निगम परिषद एवं मेयर-इन-काउसिंल के निर्णयों के प्रकाश में नियमानुसार किये जाने का उल्लेख करते हुए पूर्व में प्रसारित समस्त आदेश / परिपत्र इस आदेश की सीमा तक संशोधित होने का आदेश जारी किया है।