कटनी (27 नवंबर)- राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार मुक्त और जनोन्मुखी स्वच्छ प्रशासन हेतु अनुशासनहीन एवं लापरवाह लोक सेवकों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही अनवरत रूप से की जा रही है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की पिपरिया शुक्ल के ग्राम रोजगार सहायक श्री अजय कोरी द्वारा राशि के गबन और गंभीर अनुशासनहीनता बरती जाने के कारण जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने संविदा सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है।
प्रकरण इस प्रकार है
अनुभागीय अधिकारी राजस्व ढीमरखेड़ा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अजय कोरी, ग्राम रोजगार सहायक, पिपरिया शुक्ल, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा द्वारा बाढ़ राहत मुआवजा राशि प्रदाय किए जाने के नाम पर ऑनलाइन एवं नगद राशि 17000 रुपए प्राप्त की गई। श्री कोरी ग्राम रोजगार सहायक द्वारा स्वयं के दो मंजिला भवन हेतु₹25000 की सहायता राशि भी प्राप्त की गई एवं जिन लोगों के द्वारा पैसे नहीं दिए गए उन्हें कम मुआवजा राशि दिलाई जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई। लोक सेवक द्वारा शासकीय कार्यों के दौरान कर्तव्यों के प्रति गम्भीर लापरवाही एवं स्वेच्छा चारिता की जाने के साथ साथ बाढ़ राहत जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनियमितता बरती।
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के तहत हुई सेवा समाप्ति की कार्यवाही
जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखो, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत उत्तरों का समुचित रूप परिशीलन किया। समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने के कारण, गबन एवं गंभीर अनुशासनहीनता बरती जाने के फल स्वरुप मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप जारी अनुबंध और ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों के के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के तहत एक माह की संविदा रकम/ पारिश्रमिक का भुगतान करते हुए श्री अजय कोरी,ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पिपरिया शुक्ल, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की संविदा सेवा समाप्त की।