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पुलिस को गुमराह कर होटल संचालक द्वारा होटल में मारपीट घटना की झूठी FIR करके फ़साये जाने के सम्बन्ध में आवेदक गणो ने सी.सी.टी.वीं. क्लिप समेत पुलिस अधिक्षक में सौपा ज्ञापन

by Manish Gautam Chiefeditor
November 22, 2024
in कटनी
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पुलिस को गुमराह कर होटल संचालक द्वारा होटल में मारपीट घटना की झूठी FIR करके फ़साये जाने के सम्बन्ध में आवेदक गणो ने सी.सी.टी.वीं. क्लिप समेत पुलिस अधिक्षक में सौपा ज्ञापन
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रिपोर्टर : हेमंत सिंह

कटनी: पुलिस को गुमराह कर होटल संचालक द्वारा होटल में मारपीट घटना की झूठी FIR करके फ़साये जाने के सम्बन्ध में आवेदक गणो ने सी.सी.टी.वीं. क्लिप समेत पुलिस अधिक्षक में सौपा ज्ञापन…

कटनी आवेदकगणः-

1. अंकुश शिवहरे पिता लाखन शिवहरे उम्र लग. 22 वर्ष निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बंधवा टोला जिला एवं तहसील कटनी. म. प्र.

2. अमरदीप शिवहरे पिता लाखन शिवहरे उम्र लग. 26 वर्ष निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बंधवा टोला जिला एवं तहसील कटनी म. प्र.

आवेदकगण माननीय महोदय से प्रार्थना करते हैः-

1. यह कि उक्त सूचना आवेदकगणो को अखबार एवं सोशल मीडिया में संचालित पब्लिक एप्प के माध्यम से ज्ञात हुई है कि आवेदकगणों के विरुद्ध दिनांक 17. 11.2024 को रात्रि लगभग 1:00 बजे के पश्चात थाना कोतवाली में झूठा एवं मनगढंत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है।

2. यह कि आवेदकगण की बहन का दिनांक 16.11.2024 को पन्ना मोड के पास स्थित जलसा मैरिज गार्डन से विवाह संपन्न हुआ था एवं दिनांक 17.11.2024 को प्रातः लगभग 11 बजे आवेदक अंकुश शिवहरे विवाह में आये महमानों को मुडवारा स्टेशन छोडने के लिए गया था।

3. यह कि आवेदक अंकुश शिवहरे महमानों के लिए भोजन व्यवस्था करने सरकारी असपताल कटनी के सामने स्थित शंकर होटल गया था जहा अंकुश की होटल में काम करने वाला पूर्व कर्मचारी मनोज नामक वहा काम करते मिला एवं पुछने पर बताया कि मैं अब यही काम करता हूं तब अंकुश द्वारा मनोज को चार व्यक्तिायों के लिये खाना पैक करने का ऑर्डर दिया जिसका अंकुश ने काउंटर पर बैठे विनय साहू को 360 रुपये बिल मे से 230 रुपये नगद एवं 130 रुपये ऑनलाइन दिया था एवं अंकुश को भोजन पार्सल पकडाया जिसमें डिस्पोजल प्लेट नही होने पर कर्मचारी मनोज से डिस्पोजल प्लेट मांग की गई जिसपर कर्मचारी द्वारा डिस्पोजल काउंटर से प्राप्त करने कहा गया अंकुश ने काउंटर पर बैठे विनय साहू से जब डिस्पोजल मांगा गया तब उसने 4 कटोरी डिस्पोजल दी तब आवेदक अंकुश शिवहरे द्वारा डिस्पोजल प्लेटो की मांग करने पर विनय साहू ने बोला कि हम डिस्पोजल प्लेट नही रखते है और सिर्फ 4 डिस्पोजल कटोरी ही मिलेगी चाहे कितने भी व्यक्तिायों के लिए भोजन पार्सल करवाओं इस बात पर मेरा विरोध करने पर विनय साहू द्वारा मेरी कॉलर पकड कर गंदी-गंदी गालिया दी जा रही थी तभी होटल में कार्यरत किसी कर्मचारी के द्वारा मुझे पीछे से मारा गया जिसपर अपना बचाव करते हुए मेरे द्वारा भी मारपीट की गई थी जिसपर पर्ण रिकार्डिंग उक्त होटल पर लगे सी.सी.टी.व्ही कैमरे पर रिकार्ड हुई होगी

जिसपर विकास साहू, विनय साहू एवं रुपेश साहू व अन्य कर्मचारी गण भी मारपीट करते हुये दर्शित होगे जिसका आधा प्रसारण मेरे द्वारा पब्लिक एप्प नामक न्यूज में देखा गया है जिसमें घटना का पूर्ण वीडियों नही है जिससे विवाद का कारण एवं वास्तविकता से परिचय हो सके चूंकि उक्त वीडियों में आवेदक अंकुश शिवहरे की होटल का पूर्व कर्मी मनोज विवाद स्थल होटल की टेबल को रोड पर स्वयं फेंकते हुए दिखाई दे रहा है जिसको देखकर होटल संचालक की झूठी एवं मनगढंत कहानी साफ साफ दर्शित हो रही है।

4. यह कि विवाद के समय मुझे अकेला पाकर होटल संचालक विकास साहू, विनय साहू एवं रुपेश साहू व अन्य कर्मचारीगण ने मुझे एकजुट पकडकर धारदार चाकू, झरिया, बेलन, रॉड एवं अन्य होटल उपयोगी सामग्री से मारा गया था जिसके बाद पुलिस वहा उपस्थित होकर मुझे एवं शंकर होटल वाले पक्षों को लेकर थाना कोतवाली ले कर आ गई थी। उसके बाद शंकर होटल वालों ने मुझे कहा कि विवाद खत्म करो अपन दोनों कटनी शहर में भोजन की दुकान चलाते है क्या दुशमनी करना कहकर राजीनामा करने को कहा जिसपर मेरे द्वारा राजीनामा आवेदन थाने में पुलिस के सामने लिख कर पेश किया था जिसपर दोनों पक्षों के द्वारा मेडिकल मुलाहिजा नही करवाने एवं प्रकरण में बल न देते हुए राजीनामा कर लिया गया था और अपने अपने निवास व प्रतिष्ठानों के लिए थाने से चले गए थे।

5. यह कि उक्त दिनांक 17.11.2024 दिन रविवार को ही शंकर होटल वाले विकास साहू, विनय साहू एवं रुपेश साहू द्वारा थाना कोतवाली में जाकर हम आवेदकगणों व एक अन्य (जिसे हम नही जानते) के नाम से एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई है जिससे हम आवेदकगणों का दूर दूर तक कोई वास्ता नही है ना ही उस रात हम घटना स्थल पर मौजूद थे और ना ही तीसरे व्यक्ति को हम जानते पहचानते है।

6. यह कि शिकायतकर्ता दुवारा हम आवेदकगणों के विरुद्ध एफ.आई.आर. बिना किसी साक्ष्य के एंव पुलिस को गुमराह करते हुए पंजीबद्ध करवाई गई है जिसको प्रमाणित करने का भार हम आवेदकगणों का है जिसे हम इस आवेदन के माध्यम से पेन ड्राईव पर लोड करके आपके समक्ष पेश कर रहे है कि उक्त झूठी एफ. आई.आर. करवाने की दिनांक को आवेदक अंकुश जो कि 17.11.2024 की रात्री लगभग 10:30 बजे अपने घर के अंदर गया और अगले दिन दिनांक 18. 11.2024 को प्रातः लगभग 9:59 बजे घर से बाहर किलता दिखाई दे रहा है और घर में आवा एवं गमन के लिए एक ही पुरुष द्वारा स्थित है।

इसी प्रकार अमरदीप शिवहरे दिनांक 17.4.2024 को सायंकाल लगभग 6:30 बजे चाका स्थित अपने प्रतिष्ठान हाईवे किचन ढाबा चला गया था और दिनांक 18.11.2024 को ही अपने ढाबे से घर लौटा था जिसका सी.सी.टी.वी. फोटेज जिसे साक्ष्य स्वरुप पैनड्राईव में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

7. यह कि आवेदकगणों की घटना स्थल पर होने एवं अपराध कारित की झूठी एफ. आई.आर. थाना कोतवाली में दर्ज करवाई गई है जिसकी जांच करना न्यायहित में अति आवश्यक है एवं माननीय से निवेदन है कि घटना दिनांक की रात्रि कोहमारे खिलाफ झूठी एफ.आई.आर. करवाने वालों पर उचित एवं दण्डात्मक कार्यवाही करवाने की कृपा की जावे।

प्रार्थना

अतः माननीय माहेदय जी से निवेदन है कि आवेदकगणो का उक्त आवेदन न्यायहित में स्वीकार कर झूठी एफ.आई.आर. की जांच कर एफ.आई. कराने वालो पर दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा जावे।

कटनी

दिनांक 22/11/2024

आवेदक गण

1. अंकुश शिवहरे

2. अमरदीप शिवहरे

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