रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। (गंजबासौदा) पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अंशुमान सुहाने गंजबासौदा द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय श्रीमती सलोनी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 19.11.2024 को बेतवा नदी से रेत चोरी करने वाले आरोपी को धारा 379, 414 भादवि में 03 माह की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरियादी पंकज कुमार बानखेडे, खनिज निरीक्षक जिला विदिषा को नौलखी घाट से ट्रेक्टर ट्राली द्वारा रेत चोरी होने की सूचनाएं मिल रही थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए आरोपी लल्ला उर्फ सुंदरलाल लोधी से रेत ले जाने की रॉयल्टी पूंछी, जो आरोपी ने न होना बताया। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 324/21 धारा 379, 414 भादवि की एफआईआर देहात बासौदा थाने में अपराध पंजीबद्ध कराकर ट्रेक्टर ट्राली को थाने में जप्त कर आरोपी को जेल भेज दिया।
विचारण उपरांत आरोप सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा आरोपी लल्ला उर्फ सुंदरलाल लोधी को 379, 414 भादवि में 03 माह की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया, जिसकी पैरवी श्री अंषुमान सुहाने, एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा की गयी।
दिनांकः-20.11.2024 (अंशुमान सुहाने)
सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी तह0 गंजबासौदा