• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Wednesday, June 17, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश विदिशा

न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपीगण को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 500000 लाख रूपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
November 14, 2024
in विदिशा
0
न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपीगण को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 500000 लाख रूपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2024 में अवैध रूप से गांजा रखनेे वाले आरोपीगण 01. रमजान खान उम्र- 28 वर्ष निवासी- ग्राम मोयरा मुंगली थाना मठोंद जिला बांदा (उ0प्र0) 02. अब्दुल मोमिन खान उम्र- 28 वर्ष निवासी- ग्राम मोयरा मुंगली थाना मठोंद जिला बांदा (उ0प्र0) 03. देवी सिंह मीना उम्र-31 वर्ष निवासी- डिंडोली मंदिर के पास राजेन्द्र नगर बासौदा जिला विदिषा 04. गुड्डा मैना उम्र- 38 वर्ष निवासी- ग्राम रीछई थाना त्यौंदा जिला विदिषा 05. अमन चतुर्वेदी उम्र-25 वर्ष निवासी- पुराना देहात थाना के पीछे बेहलोट वायपास बासौदा जिला विदिषा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(ब्) सहपठित धारा 20 (बी) (पप) (सी) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपीगण को 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 500000 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 09.02.2021 को ऋतुराज सिंह थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहा होकर, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, अषोक लिलेंड कंपनी का कंटेनर (दस चक्का ट्रक) जिसका नंबर एम.एच. 04 जे.यू. 4602 है और जिसका रंग हल्का कत्थई रंग का है। जिसमें कुछ लोग कुछ समय बाद अवैध गांजा लेकर रंगई गणेष मंदिर तरफ से विदिषा आने वाले है। सूचना की तस्दीक व मौके की कार्यवाही हेतु हमराह फोर्स रंगई गणेष मंदिर रोड विदिषा रवाना होकर पीतिला नाला के पास पहुंचकर सांची तरफ से आने वाले वाहनों को देखने लगे, कुछ समय बाद देखा कि मुखबिर के बताये अनुसार हल्का कत्थई रंग का अषोक लीलेंड एम.एच. 04 जे.यू. 4602 तेजी से आया जिसे पुलिस बल की मदद से रोका और चालक के कंटेनर में रखे सामान के बारे पूछा तो आना-कानी करने लगा। चालक और उसमें बैठे लोगों के नाम पते पूछे तो चालक ने अपना नाम रमजान खान निवासी- मठोंद जिला बांदा (उ0प्र0) व ट्रक में बैठे अन्य लोगों ने अपना नाम 01. अब्दुल मोमीन खान, 02. देवी सिंह मीना, 03 गुड्डा मैना, 04. अमन चतुर्वेदी होना बताया। उक्त सभी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पंचनामा तैयार किया गया। ट्रक की तलाषी लेने पर चालक व क्लीनर सीट के पीछे दो सफेद रंग की बोरी मिली। दोनों बोरी से मादक पदार्थ गांजा की गंध आ रही थी। तलाषी पंचनामा तैयार किया गया। उक्त दोनों बोरी को खोलकर देखा तो दोनांे में हरे भूरे रंग की पत्तियां, फूल, बीज व तनायुकत नमीयुक्त वानस्पतिक पदार्थ पाया गया, जिसे सूंघने व देखने पर व पंचानों को सुंघाने, दिखाने व रगड़कर प्रषिक्षण व अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया, जिसका पंचनामा तैयार किया गया। आरोपीगण ने ट्रक में बोरियों में मादक पदार्थ गांजा भरकर बेचने के लिये लाना स्वीकार किया। फोर्स द्वारा ट्रक में पीछे कंटेनर में पेपर रोल की आड़ मेें तीन बोरियां जिसमें मादक पदार्थ गांजा जप्त किया गया। आरोपीगणों से कुल 210 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपीगणों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर थाना कोतवाली विदिषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक ऋतुराज सिंह द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

(जे.एस. तोमर)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
 *डिवाइन पब्लिक स्कूल खमारपानी*    **बाल दिवस एवं बाल मेला का आयोजन**

 *डिवाइन पब्लिक स्कूल खमारपानी*   **बाल दिवस एवं बाल मेला का आयोजन**

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d