कटनी – जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, मिथ्या छाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण पर 4 प्रतिष्ठानों के संचालकों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों एवं प्रावधानों के तहत समेकित रूप से 2 लाख 30 हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे राहुल मटानी आत्मज ताराचंद निवासी खैबर लाईन माधव नगर प्रभारी विक्रेता मेसर्स मंगलम इंडस्ट्रीज ग्राम गैतरा के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन पाए जाने और मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पापड खार का पास्ता पापड निर्माण मे उपयोग करने एवं संग्रहण करने के कारण इनके विरूद्ध 40 हजार रूपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है।
इसी प्रकार एक अन्य मामले मे कुशल चेनानी आत्मज अशोक चेनानी निवासी बंगला लाइन माधवनगर प्रोपराइटर मैसर्स मंगलम इंडस्ट्रीज ग्राम गैतरा द्वारा मिथ्या छाप पापड खार का पास्ता निर्माण कार्य में उपयोग करते पाये जाने पर 40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
जबकि दो अन्य मामलों मे अनावेदक बुधर पारवानी प्रोपराइटर मैसर्स जय अंबे ट्रेडर्स 461 गलगला वार्ड जबलपुर के द्वारा मिथ्याछाप पापडखार का विक्रय किये जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना तथा कृष्णा त्रालसावला आत्मज चिरागभाई त्रालसावला निवासी 16/17 अरबुदा नगर एच.डी.एफ.सी बैंक के सामने लिंक रोड भरूच गुजरात के प्रोपराइटर राधे प्रोडेक्ट ए- 4/5 उद्योग नगर गुजरात द्वारा मिथ्या छाप पापड खार का निर्माण करने एवं विक्रय कर अर्जित अनुचित लाभ एवं पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों एवं प्रावधानों के तहत 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
उपरोक्त सभी चारों संस्थानों के संचालकों को अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।


