• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Tuesday, June 17, 2025
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

शंकर स्वीट्स पर लगाया 15 हजार रूपये का जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
November 2, 2024
in कटनी
0
शंकर स्वीट्स पर लगाया 15 हजार रूपये का जुर्माना
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कटनी (2 नवम्बर ) –न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुंदर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन खाद्य पदार्थ में मिलावट और मिथ्या छाप होने पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए श्यामलाल भागचंदानी निवासी, खैबर लाईन, संतकवरराम वार्ड, माधवनगर विक्रेता शंकर स्वीट्स सेंटर पर 15 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है । जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत  प्रकरण पर विधिवत सुनवाई करने के बाद यह जुर्माना किया गया है ।

ये है मामला

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा  विगत 11 अक्टूबर 2021  माधव नगर स्थित शंकर स्वीट्स सेंटर के निरीक्षण के दौरान दुकान में मानव उपयोग हेतु नमकीन, बिस्किट, टॉफी, कैंडी एवं अन्य खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु रखे पाए गए। निरीक्षण के दौरान मार्काे ब्राण्ड केण्डी, सुन्दर बिस्किट तथा सतमोला नमकीन रखे पैकेटों में मिलावट की आशंका होने पर  मार्काे ड्रीम रॉयल कैंडी करने की कार्यवाही 472 ग्राम,   सुंदर काजू बिस्किट 250 ग्राम  के चार पैकेट एवं सत्मोला नमकीन नींबू भुजिया 180 ग्राम के चार पैकेट के नमूने  साक्षियों की उपस्थिति में लिए जाकर विक्रेता के हस्ताक्षर कराए गए और कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया।

अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी द्वारा    सुन्दर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन के जॉच   नमूने मिथ्या छाप पाए जाने पर अभिहित अधिकारी द्वारा अनावेदक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 (4) एवं नियमों के तहत नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किए जा सकने के संबंध में सूचित किया जाकर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

प्रकरण में मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ सुन्दर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन का संग्रहण एवं विक्रय करने के कारण अनावेदक के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (पप), सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दण्डित करने के अनुरोध पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को सुनवाई हेतु आहूत किया गया।

अनावेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जवाब पेश लेख किया  कि उक्त दोनों नमूने मिथ्याछाप है, इस जानकारी के अभाव में मेरे द्वारा विक्रय हेतु क्रय किये गये थे, जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। भविष्य में इस प्रकार के वस्तु सामान का उचित मूल्यांकन करने के पश्चात् ही व्यापारिक गतिविधि करूंगा। अनावेदक ने स्वीकार किया है कि जानकारी के अभाव में उक्त सामग्री का विक्रय किया गया है।

           प्रकरण में  प्रयोगशाला के नमूने का जांच प्रतिवेदन के अनुसार  खाद्य पदार्थ सुन्दर काजू बिस्किट एवं सतमोला नमकीन के नमूने मिथ्या छाप पाए जाने तथा आवेदक ने अपने परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर  अनावेदक को दोषी पाए जाने तथा  ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह परिवाद झूठा एवं निराधार है ।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी साधना परस्ते द्वारा अनावेदक श्यामलाल भागचंदानी उम्र 58 वर्ष  माधवनगर  के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा के तहत 15 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

अनावेदक को अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के अंदर जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् कार्यवाही जावेगी।

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
मध्यप्रदेश के 69 वां स्थापना दिवस के अवसर पर कटनी नगर पालिका निगम द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित

मध्यप्रदेश के 69 वां स्थापना दिवस के अवसर पर कटनी नगर पालिका निगम द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d