कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। कार्यवाही के दौरान प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ गुड-डे ब्रेड सोना ब्रांड एवं मिथ्याछाप इलायची टोस्ट (सोना ब्रांड) का विक्रय, निर्माण एवं संग्रहण करते पाये जाने पर दो विक्रेता को 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
*इन पर लगा अर्थदंड*
न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा परित आदेश में जिन दो विक्रेताओं पर अर्थदंड अधिकरोपित किया गया है उनमें मनीष जगवानी पिता श्री श्याम जगवानी निवासी- बरही रोड, गुरुनानक वार्ड प्रोपराईटर सोना बैंकरी, बड़ी खिरहनी तथा किशन पुरुस्वानी पिता श्री देवनदास पुरुस्वानी निवासी-नई बस्ती, सिंधी स्कूल के पास, प्रभारी विक्रेता-सोना बैकरी, बडी खिरहनी शामिल है।
*ये है मामला*
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विगत 1 फरवरी 2021 को दोपहर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं पुलिस के साथ बडी खिरहनी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स सोना बेकरी के निरीक्षण के दौरान प्रभारी विक्रेता को अपनी फर्म में ब्रेड एवं टोस्ट का विक्रय हेतु निर्माण एवं संग्रहण होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान गुड-डे ब्रेड सोना ब्रांड एवं इलायची टोस्ट सोना ब्रांड की गुणवत्ता पर संदेह होने होने पर ब्रेड एवं टोस्ट के नमूने साक्षियों की उपस्थिति में लिए जाकर पंचनामा बनाया गया।
जांच के दौरान उपरोक्त नमूने मिथ्याछाप पाये जाने पर नमूने के उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुए खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा के तहत नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किये जा सकने के संबंध में सूचित किया गया। जिस पर अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध समस्त मूल तथा अन्य दस्तावेज अभियोजन की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुये प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ गुड-डे ब्रेड एवं इलायची टोस्ट (सोना ब्रांड) का विक्रय हेतु निर्माण एवं संग्रहण करने के कारण अनावेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन किये जाने पर अनावेदकों को लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दण्डित करने का अनुरोध किया गया है।
प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय पक्षों को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। अनावेदक उपस्थित होने के उपरान्त भी अपने पक्ष समर्थन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करने से पाया जाता है कि उपरोक्त विवरण के आधार पर एवं प्रयोगशाला के नमूने का जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह यह सिद्ध हुआ कि गुड-डे ब्रेड एवं इलायची टोस्ट (सोना ब्रांड) का नमूना मिथ्याछाप होना पाया गया था। आवेदक ने अपने परिवाद के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जिससे परिवाद सिद्ध होता है तथा अनावेदक दोषी पाया गया तथा अनावेदक द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह परिवाद झूठा एवं निराधार है। जिसके चलते अनावेदकगण 40- 40 हजार रुपये कुल राशि 80 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।