अनियमिततायें पाये जाने पर दो दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित
दो दवा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
खाद्य एवं औषधि औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षको द्वारा जबलपुर में औषधि दुकानों की लगातार जाँच की जा रही है। औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान संदेहास्पद दवाओं के नमूने लेकर जाँच के लिए भोपाल स्थित राज्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अनियमिततायें पाये जाने पर दो दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इनमें चेरीताल, जबलपुर स्थित मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड के लायसेंस को तीन दिन के लिये तथा सरस्वती कॉलोनी चेरीताल स्थित श्री राम मेडिकोज के लाइसेंस को सात दिन के लिये निलंबित किया गया है।
औषधि निरीक्षक शरद जैन के मुताबिक विगत दिनों किये गये निरीक्षण के दौरान औषधि अनुज्ञप्तियां उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित नहीं करने, औषधियों के स्टॉक में अंतर होने एवं कुछ औषधियों के क्रय-विक्रय दस्तावेज का मिलान नहीं होने जैसी पाई गई अनियमितताओं के आधार पर चेरीताल स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इस फर्म का लायसेंस के तीन दिन के लिये निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार शिकायत के आधार पर की गई जाँच के दौरान श्री राम मेडिकोज में भी औषधि अनुज्ञप्तिया उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाई गई थी। इसी के साथ इस दवा दुकान पर निरीक्षण पुस्तिका एवं औषधियों के क्रय-विक्रय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये थे। अवसान तिथि बीत चुकी दवाओं का उचित स्थान पर संग्रहण भी यहां नहीं किया गया था। श्री राम मेडिकोज को भी इन अनियमितताओं के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर दवा लायसेंस सात दिन के निलंबित करने की कार्यवाही की गई।
औषधि निरीक्षक श्री जैन के मुताबिक लायसेंस निलंबन कर दिये जाने के बाद इन दवा दुकानों से औषधि के क्रय अथवा विक्रय को पूर्णतः अवैधानिक माना जायेगा और यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी एवं फ लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा।
दो दवा दुकानों को नोटिस जारी :-
दो दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जबलपुर द्वारा अनियमिततायें पाये जाने पर दो दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हैं। इन दवा दुकानों में सिहोरा स्थित मेसर्स आयुष्मान मेडिकल स्टोर्स एवं राइट टाउन जबलपुर स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शामिल है। औषधि निरीक्षक शरद जैन के अनुसार दोनों दवा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस का जबाब तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं तथा तय समय पर जबाब नहीं मिलने अथवा संतोष जनक जबाब नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें लायसेंस निलंबित करने और निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेसर्स आयुष्मान मेडिकल स्टोर्स सिहोरा के निरीक्षण के दौरान औषधियों का संग्रहण सही प्रकार से नहीं किया जा रहा था। दुकान में हो रहे सीपेज के कारण दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती थी। इसी तारतम्य में फर्म को जबाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार राइट टाउन जबलपुर स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का क्रय-विक्रय किये जाने, निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने तथा अवसान तिथि बीत चुकी दवाओं का उचित संग्रहण नहीं किये जाने जैसी कमियां पाई गईं थी।