कटनी (15 अक्टूबर)-मध्यप्रदेश मछली पालन विभाग के निर्देशों और मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 65 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की अनुमति के उपरांत जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने जिले की दो जनपद पंचायतों रीठी और विजयराघवगढ़ और ग्राम पंचायत टीकर के स्वामित्व के जलाशयों में मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टे पर पांच मछुआ सहकारी समितियों को अनुमति प्रदान की है।
इन मछुआ सहकारी समितियों को मिली अनुमति
जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने रीठी विकासखंड के स्वामित्व के गुरजी जलाशय के 20.44 हेक्टेयर जल क्षेत्र हेतु 4088 रुपए वार्षिक पट्टे पर अंबेडकर मछुआ सहकारी समिति मर्यादित गुरजी कला को अनुमति प्रदान की है। विकासखंड विजयराघवगढ़ के स्वामित्व के पिपरा जलाशय गुडेहा को 17.29 हेक्टेयर जलक्षेत्र हेतु 3458 रुपए, धुनसूर जलाशय के 21.65 हेक्टेयर जल क्षेत्र को मत्स्य पालन हेतु प्रशासक माझी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित भैंसवाही को 4330 रुपए और पतरेहटा जलाशय के 48.38 हेक्टेयर जल क्षेत्र को मां शारदा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित सिंगोड़ी को 9676 रुपए वार्षिक पट्टे पर निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की है।
इसी प्रकार जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत टीकर के स्वामित्व वाले हनुमान तालाब जलाशय 4.70 हेक्टर जल क्षेत्र को 10 वर्षीय पट्टे पर 2350 रुपए वार्षिक राशि पर मत्स्योदय सरकारी समिति मर्यादित परसवारा को अनुमति प्रदान की है।
अनुबंध की कार्यवाही
जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने संबंधित पट्टा धारकों से 10 वर्षीय पट्टे पर अनुबंध करने हेतु संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ एवं सचिव ग्राम पंचायत टीकर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।